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नगर निगम, पालिका एक्ट और नियमावली के अनुसार करें काम: एसडीएम

Wed, 17 Oct 2018 10:36 PM IST
Updated Wed, 17 Oct 2018 10:36 PM IST
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नगर निगम, पालिका एक्ट और नियमावली के अनुसार करें काम: एसडीएम
कोटद्वार। उपजिलाधिकारी कमलेश मेहता ने बैठक में स्थानीय निकाय चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को नगर निगम व पालिका एक्ट के अनुसार चुनाव करने के निर्देश दिए। इस मौके पर नगर निगम और नगर पालिका के संबंधित नामांकन फीस, जमानत राशि और चुनाव खर्च के बारे में बताया गया। बुधवार को तहसील सभागार में आयोजित बैठक में उपजिलाधिकारी ने कोटद्वार नगर निगम और तहसील क्षेत्र में पड़ने वाली दूसरी नगर पालिका दुगड्डा के संदर्भ में चर्चा की। अधिकारियों को नगर निगम और नगर पालिका एक्ट के तहत उम्मीदवारों की निर्धारित आयु सीमा, योग्यता, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर न होने पर अंगूठा लगाने की स्थिति में अंगूठे का निशान प्रमाणित करने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में नामांकन फीस, जमानत राशि और चुनाव खर्च के बारे में भी जानकारी दी गई।
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एडीएम ने बताया कि नगर निगम के मेयर पद के लिए सामान्य जाति के लिए नामांकन फीस 800 रुपये व अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए नामांकन फीस 400 रुपये निर्धारित की गई है। जमानत की राशि सामान्य वर्ग के लिए 12 हजार रुपये और अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए छह हजार रुपये निर्धारित की गई है। चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा आठ लाख रुपये निर्धारित है। पार्षद में सामान्य जाति के लिए नामांकन फीस 400 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 200 रुपये निर्धारित की गई है। जमानत की राशि सामान्य वर्ग के लिए चार हजार रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए दो हजार रुपये निर्धारित की गई है। पार्षद के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये निर्धारित की गई है।
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नगर पालिका अध्यक्ष पद पर सामान्य वर्ग के लिए नामांकन की फीस 500 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये निर्धारित की गई है। जमानत की राशि सामान्य वर्ग के लिए छह हजार रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए तीन हजार रुपये होगी। चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा दो लाख रुपये निर्धारित की गई है। सभासद के लिए सामान्य वर्ग के नामांकन की फीस 200 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 100 रुपये निर्धारित की गई है। जमानत की राशि सामान्य वर्ग के लिए 1500 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 750 रुपये निर्धारित की गई है। जबकि चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 30 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इस मौके पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आनंद रतूड़ी, रजिस्ट्रार कानूनगो पूरण प्रकाश रावत, नागेंद्र कोठियाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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