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डीजे कोर्ट से दुष्कर्म के आरोपी फौजी की जमानत मंजूर
Updated Thu, 23 Nov 2017 10:54 PM IST
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कोटद्वार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवर सेन की अदालत ने विवाहिता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में पौड़ी जेल में बंद फौजी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फौजी को जमानत देने का पर्याप्त आधार पाया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनूप खंतवाल ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय में फौजी की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने जमानत के प्रश्न पर बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनी। अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि गत आठ नवंबर को आरोपी फौजी मंदीप सिंह ने कोटद्वार एसीजेएम कोर्ट में आत्म-समर्पण किया था। तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में पौड़ी जिला कारागार में है। अभियोजन पक्ष ने मंदीप सिंह की जमानत का घोर विरोध किया। बचाव पक्ष ने अपनी दलीलों में कहा कि पीड़ित महिला शादीशुदा है और उसका चार साल का पुत्र भी है। उसकी एफआईआर में उसे नामजद नहीं किया गया है। न ही पीड़िता का कोई मेडिकल और डीएनए टेस्ट है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका मंजूर करते हुए उसे तीस हजार के दो जमानती और इतनी ही धनराशि के निजी मुचलके भरने के आदेश दिए।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनूप खंतवाल ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय में फौजी की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने जमानत के प्रश्न पर बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनी। अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि गत आठ नवंबर को आरोपी फौजी मंदीप सिंह ने कोटद्वार एसीजेएम कोर्ट में आत्म-समर्पण किया था। तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में पौड़ी जिला कारागार में है। अभियोजन पक्ष ने मंदीप सिंह की जमानत का घोर विरोध किया। बचाव पक्ष ने अपनी दलीलों में कहा कि पीड़ित महिला शादीशुदा है और उसका चार साल का पुत्र भी है। उसकी एफआईआर में उसे नामजद नहीं किया गया है। न ही पीड़िता का कोई मेडिकल और डीएनए टेस्ट है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका मंजूर करते हुए उसे तीस हजार के दो जमानती और इतनी ही धनराशि के निजी मुचलके भरने के आदेश दिए।
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