फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   सतपुली में बवाल पर अज्ञात 40-50 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

सतपुली में बवाल पर अज्ञात 40-50 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Fri, 14 Jul 2017 10:11 PM IST
Updated Fri, 14 Jul 2017 10:11 PM IST
विज्ञापन
सतपुली में बवाल पर अज्ञात 40-50 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

विज्ञापन
सतपुली। सतपुली में नौ जुलाई को हुए बवाल और आगजनी की घटना में थाना पुलिस ने 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा उपनिरीक्षक केएस राठौर की ओर से दर्ज कराया गया है। मामले की विवेचना थानाध्यक्ष सतपुली करेंगे। पुलिस इस मामले में वीडियो फुटेज खंगालने में जुट गई है।
रविवार को सोशल मीडिया में एक धर्मस्थल की विवादास्पद फोटो पोस्ट होने के बाद कस्बे में बवाल मच गया था। लोगों ने एकत्रित होकर जहां आरोपी किशोर की दुकान के सामान को जला दिया था, वहीं पूरे बाजार में अराजकता फैल गई थी। एसओ सतपुली राकेंद्र कठैत ने बताया कि आरोपी किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में बाल सुधार गृह भेजा गया है, वहीं अब आगजनी और बवाल करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। उपनिरीक्षक केएस राठौर की तहरीर पर आईपीसी की धारा 147 और 436 में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामले की विवेचना वह खुद करेंगे। सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो और फोटोग्राफ के अलावा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।
विज्ञापन


फूंक-फूंककर कदम रख रही पुलिस
सतपुली। कस्बे में मचे बवाल की जांच में पुलिस फूंक-फूंककर कदम रख रही है। कोटद्वार में दो साल पहले मचे बवाल की चार्जशीट में एक शहीद फौजी का नाम शामिल करने के बाद पुलिस प्रशासन की काफी किरकिरी हुई थी। उक्त घटनाक्रम से सबक लेते हुए इस बार पुलिस हर पहलू से छानबीन कर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed