{"_id":"583341254f1c1b9f71b39af8","slug":"vicious-life-imprisonment","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुराचारी को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुराचारी को आजीवन कारावास
hridwar uttrakhanda india
Updated Tue, 22 Nov 2016 12:17 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
छह साल की बच्ची से दुराचार के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट/स्पेशल जज पोक्सो ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन
पथरी थानाक्षेत्र के एक गांव में चार अक्तूबर 2014 को पड़ोस के एक युवक ने छह साल की बच्ची के साथ दुराचार किया था। बच्ची के अचानक गायब होने पर परिजन उसे ढूंढने में जुटे थे। तभी बच्ची शिव मंदिर के पास खेत से बेसुध हालत में बरामद हुई थी। घर लाकर पूछताछ करने पर बच्ची ने पड़ोसी युवक चंद्रपाल का नाम बताया था। परिजनों ने आरोपी चंद्रपाल के खिलाफ पथरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अपराध नाबालिग से जुड़ा होने के कारण इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक/स्पेशल जज पोक्सो की अदालत में हुई। अपर सत्र न्यायाधीश अंजूश्री जुयाल ने आरोपी चंद्रपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
विज्ञापन