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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Vehicles would then be reluctant to sue

वाहन देने में आनाकानी की तो दर्ज होगा मुकदमा

Fri, 18 Dec 2015 11:36 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार Updated Fri, 18 Dec 2015 11:36 PM IST
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हरिद्वार। पंचायत चुनाव के लिए यदि वाहन देने में किसी ने आनाकानी की तो ऐसे विभागों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पंचायत चुनाव में सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट के लिए वाहनों का पर्याप्त संख्या में अधिग्रहण न होने पर प्रभारी अधिकारी यातायात ने चेतावनी दी है।

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पंचायत चुनाव के लिए 385 वाहनों की जरूरत है। लेकिन अभी तक यातायात विभाग के पास पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध नहीं हैं। जिला  निर्वाचन अधिकारी की ओर से पंचायत चुनाव के लिए जिला आपूर्ति अधिकारी को सरकारी गाड़ियों और एआरटीओ को प्राइवेट वाहनों के अधिग्रहण के लिए प्रभारी अधिकारी यातायात नियुक्त किया है। वहीं पंचायत चुनाव को सकुशल कराने के लिए 138 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 15 जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। लेकिन इनके लिए अभी तक पर्याप्त संख्या में सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों का अधिग्रहण नहीं हो पाया है। आनाकानी के चलते चुनाव के लिए गाड़ियों का अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है। पंचायत चुनाव के यातायात प्रभारी अधिकारी राहुल शर्मा ने बताया कि जो विभाग गाड़ियां देने में आनाकानी कर रहे हैं उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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