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Haridwar News: खाद्य सुरक्षा टीम ने डेढ़ क्विंटल नष्ट कराया खराब एप्पल व कीवी पल्प

Sat, 27 Sep 2025 07:19 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 27 Sep 2025 07:19 PM IST
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The food safety team destroyed one and a half quintals of spoiled apple and kiwi pulp.
हरिद्वार। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जियापोता गांव में छापा मारकर खराब डेढ़ क्विंटल पल्प नष्ट करा दिया गया। तीन सैंपल भी लिए गए। जिन्हें जांच के लिए रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। फैक्ट्री से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थानन, मध्य प्रदेश आदि में तैयार माल सप्लाई किया जाता है। इसमें देहरादून की दूसरी यूनिट का माल भी बनाया जा रहा था।
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जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी के नेतृत्व में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के साथ जियापोता हरिद्वार में स्थित फ्रूट पल्प और जूस निर्माण इकाई श्री हरि एग्रो प्रोडक्ट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में अस्वास्थकर परिस्थितियों में पल्प का निर्माण और सीधे धूप में निर्मित पल्प के प्लास्टिक ड्रमों को स्टोर किया जाना पाया गया। फर्श, दीवार और मशीन गंदी पाई गई, मशीनों के अंदर और बाहर जंग लगा हुआ पाया गया। स्टोर और निर्मित स्थल पर निर्मित पल्प, प्लास्टिक ड्रम के पास और ऊपर लकड़ी के गुटके और अखबार की रद्दियों के ढेर पाए गए, जो बेहद अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रखे गए थे। मौके पर खुला एप्पल फूट पल्प, खुला कीवी फ्रूट पल्प और पल्प में उपयोग किया जा रहे प्रिजर्वेटिव केमिकल, सिट्रिक एसिड के 03 नमूने जांच के लिए भरे गए। निर्मित स्थल पर पल्प के 52 ड्रमों को चेक किया गया। जिसमें से आठ ड्रम में रखे हुए पल्प में बेहद बदबू पाई गई। जिस कारण लगभग 800 किलोग्राम एप्पल पल्प और 760 किलोग्राम कीवी पल्प को मौके पर गड्डा खुदवा कर नष्ट कराया गया। जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 24000 है।
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पानी की रिपोर्ट, एफएमएस प्लान, रिकॉल प्लान, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट, वर्करों के मेडिकल, क्रय और विक्रय इनवॉइस रिकॉर्ड आदि नहीं पाए गए, जिस कारण मौके पर ही पल्प यूनिट को पल्प के निर्माण, संग्रह, वितरण और बिक्री पर रोक लगाते हुए अग्रिम आदेशों तक बिक्री पर लोग लगाई गई। खाद्य कारोबारकर्ता को निर्देशित किया गया कि कि वह अग्रिम आदेशों तक जब तक की निरीक्षण में पाई गई अनियमत्ताओं को दूर नहीं किया जाता और आवश्यक दस्तावेज विभाग को प्रस्तुत नहीं किए जाते तब तक पल्प जूस और अचार का निर्माण, संग्रह, वितरण और विक्रय नहीं करेगा, अगर फिर भी खाद्य कारोबारकर्ता, खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हुए पाया जाता है तो संबंधित थाना कनखल को अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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