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बिल को निरस्त कर पांच हजार का जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
Updated Fri, 04 Dec 2015 10:12 PM IST
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रोशनाबाद। ऊर्जा निगम द्वारा उपभोक्ता को गलत बिल भेजने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने विभाग को उपभोक्ता का 96 हजार 244 रुपये का बिल निरस्त कर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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शिकायतकर्ता राजवीर सिंह पुत्र शेर सिंह चौहान निवासी ग्राम दादूपुर सलेमपुर ने अपने अधिवक्ता दिनेश वर्मा के माध्यम से फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी। उसके यहां पर एक विद्युत कनेक्शन है। जिसका वह नियमित रूप से बिल जमा करते आ रहे हैं। 25 अक्तूबर 2013 को विभाग की तरफ 2826 रुपये का बिल भेजा गया, जोकि उसने जमा कर दिया। उसके बाद 19 फरवरी-2014 को 96 हजार 244 रुपये का बिना रीडिंग के बिल भेजा गया। जिसकी शिकायत उसने विभाग के अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने फोरम की शरण ली। फोरम की ओर से ऊर्जा निगम हरिद्वार के अधिशासी अभियंता एवं बहादराबाद के अवर अभियंता के खिलाफ को नोटिस जारी किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष गिरीश मोहन मित्तल एवं सदस्य प्रदीप पालीवाल ने ऊर्जा निगम की तरफ से भेजे गए बिल को निरस्त कर विभाग पर क्षतिपूर्ति की पांच हजार रुपये जुर्माना शिकायतकर्ता को अदा करने का आदेश दिया।
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