फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Teacher Sue found fake documents

फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर शिक्षक पर मुकदमा

Thu, 09 Jun 2016 12:25 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला हरिद्वार
ब्यूरो/अमर उजाला हरिद्वार Updated Thu, 09 Jun 2016 12:25 AM IST
विज्ञापन

हरिद्वार। फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करने का आरोप लगने के बाद जांच में आए तथ्यों के आधार पर दो शिक्षकों पर शिकंजा कसा गया है। एक शिक्षक के खिलाफ रानीपुर कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। एक शिक्षिका का जाति प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

विज्ञापन

शिवपुरी कालोनी जगजीतपुर निवासी रमेश चंद्र पाटिल ने सीओ सदर को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि ग्राम गढ़मीरपुर निवासी दिलीप कुमार जो कि डा. बीआर अंबेडकर इंटर कालेज में प्रवक्ता है। उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों के बारे में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांग गई तो उन्होंने बिजनौर जनपद के एक इंटर कालेज के नाम से कक्षा 11 की एक फर्जी सीटी तैयार की और उसके आधार पर प्रवेश लेकर आगे की परीक्षाएं पास की इस बारे में बातचीत की गई तो दिलीप कुमार पर मारपीट व धमकी देने का आरोप भी लगाया। पुलिस ने उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी ओर एक अन्य मामले में राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुसाडी कलां नारसन की सहायक अध्यापिका सुनीता देवी का जाति प्रमाणपत्र जिला स्तरीय स्क्रूटनी समिति के सिफारिश पर जिलाधिकारी हरबंस सिंह चुग ने निरस्त कर दिया। सुनीता देवी के खिलाफ ग्राम चंदेना कोली निवासी अंबरीश कुमार ने शिकायत की थी कि उन्होंने ग्राम जमालपुर कलां पते पर रहना बताकर गलत तरीके से जाति प्रमाण एवं स्थायी निवास प्रमाण प्राप्त किया था। जांच में जाति एवं स्थायी निवास प्रणाम पत्र फर्जी पाए जाने पर निरस्त कर दिए गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed