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आचार संहिता के बाद जनद में धारा 144 भी लागू

Sun, 16 Jan 2022 08:30 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 16 Jan 2022 08:30 PM IST
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Section 144 in the district after the code of conduct
चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के बाद जनपद में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्ती के साथ आदेशों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
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धारा 144 लागू होने के बाद जनपद में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। यह प्रतिबंध विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों जैसे-रेलवे स्टेशन, रोडवेज, सरकार, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। प्रत्याशियों के घर-घर भ्रमण पर भी लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति, दल, संस्था उपजिलाधिकारी या प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं करेगा और न ही कोई जुलूस निकालेगा। सुरक्षा दृष्टि को छोड़कर एक साथ तीन वाहनों से अधिक के काफिले पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। किसी भी व्यक्ति की ओर से धार्मिक स्थलों का प्रयोग राजनीतिक भाषण, पोस्टर, संगीत आदि का प्रचार करने के लिए करने पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आदेश तत्काल प्रभाव से जनपदभर में लागू होने के साथ ही आगामी 2 माह तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और भगवानपुर एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाए।
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