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ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए
hridwar uttrakhanda india
Updated Tue, 29 Mar 2016 12:07 AM IST
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रोशनाबाद। उपभोक्ता फोरम ने एक बड़ा अहम फैसला दिया है। एक पीड़ित के एटीएम प्रयोग पर रुपये नहीं निकले, जबकि बैलेंस से धनराशि काट दी गई। पीड़ित की शिकायत पर बैंक ने उनकी धनराशि नहीं दी तो उसने फोरम की शरण ली। जिसमें फोरम ने बैंक को रुपये बैलेंस में जोड़कर भुगतान करने के आदेश दिए।
शिकायतकर्ता शशी पुत्री विद्या सागर शर्मा निवासी बंगाली बस्ती ज्वालापुर ने ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स शाखा पेंटागन मॉल सिडकुल के खिलाफ शिकायत दर्ज की। जिसमें बताया कि उसने ज्वालापुर में लगे शाखा के एटीएम से दस हजार रुपये निकाले, लेकिन रुपये नहीं निकले, तो दोबारा के प्रयास में रुपये तो निकल गए, लेकिन जमा धनराशि से 20 हजार रुपये कट गए। पीड़ित शशी ने बैंक में जाकर शिकायत की, लेकिन बैंक कर्मियों ने शिकायत को गलत बताते हुए दो बार रुपये निकालने की बात की। पीड़ित ने इसके बाद बैंक के खिलाफ उपभोक्ता फोरम की शरण ली। जिसमें फोरम ने बैंक को नोटिस जारी किया, लेकिन बैंक की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ। इसके बाद फोरम के अध्यक्ष गिरीश मोहन मित्तल एवं सदस्य प्रदीप पालीवाल ने एक तरफा सुनवाई करते हुए बैंक को आदेश दिया कि गलत तरीके से दर्शायी गई धनराशि मय साधारण ब्याज के खाताधारक के खाते में जमा करें।
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