फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Notice to companies for not picking up garbage from wards

वार्डों से कूड़ा न उठाने पर कंपनियों को नोटिस

Tue, 22 Mar 2022 11:30 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 22 Mar 2022 11:30 PM IST
विज्ञापन
Notice to companies for not picking up garbage from wards
नगर निगम क्षेत्रों से डोर-टू-डोर कूड़ा उठान का कार्य करने वाली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कासा ग्रीन और केएल मदान को नगर आयुक्त ने नोटिस जारी किए हैं। दोनों कंपनियों की कूड़ा उठान कार्य में लापरवाही सामने आई है। दोनों कंपनियों पर 80-80 हजार का जुर्माना तय किया गया है। जुर्माने की राशि की कटौती कंपनियों को होने वाले सफाई के भुगतान से होगी।
विज्ञापन

नगर निगम ने अपर और लोअर जोन में वार्डों को बांटते हुए कूड़ा उठान का ठेका कंपनियों को दिया हुआ है। इसमें अपर जोन में कासा ग्रीन तो लोअर जोन में केएल मदान काम करती है। दोनों ही कंपनी लंबे काफी समय से कूड़ा उठान का कार्य सही ढंग से नहीं कर रही हैं। इसकी शिकायतें लगातार नगर आयुक्त को मिल रही थीं। वहीं वार्डों के निरीक्षण के दौरान भी मौके पर गंदगी पाई गई। कूड़े के ढेर लगे हुए मिले। होली के बीच भी कई दिन तक कूड़ा नहीं उठाया गया। ऐसे में लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस लापरवाही के बाद नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने दोनों कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए। कासा ग्रीन कंपनी पर 80, 700 और केएल मदान कंपनी पर भी 80, 700 का जुर्माना तय किया गया है। इसकी कटौती कंपनियों को होने वाले भुगतान से की जाएगी। नगर आयुक्त ने कहा कि दोनों कंपनियों के अधिकारियों को नियमों-शर्तों के अनुरूप ही कार्य करने की हिदायत दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed