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हरिद्वार जिले में धारा 144 लागू
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हरिद्वार। कोराना वायरस के प्रभाव को देखते हुए प्रदेश भर में लागू किए गए लॉकडाउन का पहले दिन प्रभावी असर नहीं देखने के चलते प्रशासन ने हरिद्वार जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इस संबंध में हरिद्वार शहरी क्षेत्र के लिए नगर मजिस्ट्रेट जगदीश लाल ने और रुड़की व आसपास के क्षेत्र के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने आदेश जारी किए। सभी अधिकारियों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों का पालन न करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन को उम्मीद थी कि सोमवार को भी लोगों का रविवार के जनता कर्फ्यू की तरह समर्थन मिलेगा, लेकिन सुबह से हालात इसके विपरीत दिखाई दिए। सुबह से ही अधिकतर दुकानें खुल गई थी और पूरा जिला मानो सामान्य दिनों की तरह सड़कों पर दौड़ रहा था। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए। धारा 144 के अंतर्गत कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही चार से ज्यादा लोग एकत्र नहीं रह सकेंगे। जिलाधिकारी और एसएसपी ने इन आदेशों का जिले में सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन का यह कदम अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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प्रशासन को उम्मीद थी कि सोमवार को भी लोगों का रविवार के जनता कर्फ्यू की तरह समर्थन मिलेगा, लेकिन सुबह से हालात इसके विपरीत दिखाई दिए। सुबह से ही अधिकतर दुकानें खुल गई थी और पूरा जिला मानो सामान्य दिनों की तरह सड़कों पर दौड़ रहा था। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए। धारा 144 के अंतर्गत कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही चार से ज्यादा लोग एकत्र नहीं रह सकेंगे। जिलाधिकारी और एसएसपी ने इन आदेशों का जिले में सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन का यह कदम अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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