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शव के टुकड़े-टुकड़े कर दबाने में अभियुक्त को आजीवन कारावास

Sun, 19 Jun 2022 01:48 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 19 Jun 2022 01:48 AM IST
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Life imprisonment for the accused for burying the dead body in pieces
युवक की हत्या का शव के टुकड़े-टुकड़े कर दबाने के मामले में सुनवाई करते हुए पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर शेष चंद्र आर्य ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 25000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सैनी ने बताया कि 17 जनवरी 2010 ग्राम अमरपुर फाजी भगवानपुर निवासी जयसिंह ने अपने लड़के मुनेश की गुमशुदगी भगवानपुर थाने पर दर्ज कराई ,थी जिसमें कहा था कि 12 दिसंबर 2009 को मुनेश रुड़की जाने की बात कह कर घर से निकला था, परंतु रुड़की नहीं पहुंचा था।
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रिश्तेदारी और आसपास में तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला था। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी अमित त्यागी निवासी ग्राम नन्हेड़ा भगवानपुर व उसके भाई करन त्यागी व मेनपाल निवासी अमरपुर फाजी, भगवानपुर से पूछताछ की तो उन्होंने मुनेश की हत्या कर शव के कई टुकड़े कर कई स्थानों पर मिट्टी में दबाना बताया था।
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पुलिस के जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से साक्ष्यों में तेरह गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने करन त्यागी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि आरोपी अमित त्यागी कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान 7 मार्च 2011 को और मेनपाल की 16 अक्तूबर 2021 की मृत्यु हो जाने पर उनके खिलाफ मुकदमेे की कार्रवाई को समाप्त कर दी गई।
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