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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
hridwar uttrakhanda india
Updated Mon, 19 Dec 2016 11:57 PM IST
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शिवालिक नगर में हुए संजय रोड़ हत्याकांड में जिला जज डीपी गैरोला ने आरोपी अनुज चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना आठ जुलाई वर्ष 2012 की है।
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शिवालिक नगर में एक कांपलेक्स में लेबर ठेकेदार का कार्यालय चलाने वाले अनुज चौहान पुत्र धर्मवीर निवासी हरिलोक कालोनी ज्वालापुर ने संजय रोड़ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी अनुज चौहान का अपने पड़ोसी शिशिर चौधरी के साथ एक दिन पहले ही झगड़ा हुआ था। अगले दिन जब शिशिर अपने कार्यालय पर मौजूद था तो उसी वक्त पहुंचे अनुज चौहान ने अपनी कार से उतरे ही गाली गलौच शुरू कर दी। इस दौरान पास में से ही संजय रोड़ भी वहां पहुंच गया। अनुज चौहान ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से फायर झोंका था। गोली सीधे संजय को जा लगी थी। जौलीग्रांट अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। मृतक के भाई मुकेश ने इस संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह एवं जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह बेदी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से पंद्रह गवाह कोर्ट में पेश हुए। जिला जज डीपी गैरोला ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अनुज चौहान को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं सात हजार रुपये अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई।
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