फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Imposed a fine of five thousand on Energy Corporation

ऊर्जा निगम पर लगाया पांच हजार का जुर्माना

Mon, 18 Apr 2016 11:58 PM IST
hridwar uttrakhanda india
hridwar uttrakhanda india Updated Mon, 18 Apr 2016 11:58 PM IST
विज्ञापन

रोशनाबाद। उपभोक्ता फोरम ने ऊर्जा निगम की तरफ से उपभोक्ता को भेजा गया एक लाख 83 हजार छह सौ रुपये का बिल निरस्त कर दिया और उपभोक्ता का विद्युत संयोजन जोड़ने के साथ ही पांच हजार रूपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए।

विज्ञापन

राजागार्डन कनखल निवासी सुशीला कुमारी पुत्री सत्यनारायण ने अपने अधिवक्ता अनुज शर्मा के की ओर से अधिशासी अभियंता उत्तराखंड पावर कारपोरेशन विद्युत वितरण खंड उपसंस्थान कनखल के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि उसने वर्ष 2012 में विद्युत कनेक्शन लिया था। जिसका पहला बिल एक हजार चार सौ 68 रुपये का जमा किया था। उसके बाद विभाग द्वारा उसे 12 मई 2014 को आठ हजार सात सौ 25 रुपये का बिल भेजा गया जो उसने चैक द्वारा विभाग में जमा किया था परंतु उसके बाद विभाग द्वारा कोई बिल शिकायतकर्ता को नहीं दिया गया। जिस पर शिकायतकर्ता ने 8 मई 2014 विभाग से उसका बिल भेजने की मांग की तो विभाग ने उसे 13 मई 2014 से 11 अप्रैल 2015 का एक लाख 19 हजार छह सौ 54 रुपये का विलंब शुल्क के साथ एक लाख 83 हजार छह सौ रुपये का बिल शिकायतकर्ता को भेजा। इतनी बड़ी रकम का बिल देख कर शिकायतकर्ता ने बिल को संशोधित कर मीटर रिडिंग के हिसाब से बिल भेजने की मांग की। ऊर्जा विभाग द्वारा कोई सुनवाई नही की और उसका विद्युत कनेक्शन काट दिया। शिकायतकर्ता की कोई बात मानने से इंकार कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के द्वारा उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर फोरम के अध्यक्ष गिरीश मोहन मित्तल व सदस्य प्रदीप पालीवाल ने अधिशासी अभियंता उत्तराखंड पावर कारपोरेशन विद्युत वितरण खंड उपसंस्थान कनखल द्वारा उपभोक्ता को जारी किया गया एक लाख 83 हजार 600 रुपये का बिल निरस्त कर उपभोक्ता का विद्युत संयोजन जोड़ने के साथ ही पांच हजार रूपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed