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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Having acid on wife of seven years imprisonment

पत्नी पर तेजाब डालने वाले को सात साल की कैद

Wed, 01 Mar 2017 10:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो हरिद्वार
अमर उजाला ब्यूरो हरिद्वार Updated Wed, 01 Mar 2017 10:09 PM IST
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तेजाब डालकर पत्नी पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पति को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह ने सात वर्ष की कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।      

शासकीय अधिवक्ता प्रदीप जगता ने बताया कि पीड़ित महिला ने कोतवाली रुड़की में मई 2012 में अपने पति नवाब पुत्र वहीद निवासी खाताखेडी स्वराज कॉलानी देहात सहारनपुर हाल निवासी शाह कालोनी कलियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि पहले उसका विवाह सुलेमान पुत्र खलील निवासी मेरठ से हुआ था। जिससे उसका तलाक  हो गया था। तलाक के बाद उसने नवाब से निकाह किया था। पीड़ित महिला का आरोप था कि नवाब उसके साथ गाली-गलौच व मारपीट करता था।
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एक दिन आरोपी नवाब ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसके चेहरे पर तेजाब डालकर उसे जाने से मारने की कौशिक की। जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह ने आरोपी नवाबको पत्नी पर तेजाब डालकर जान लेवा हमला करने के मामले में दोषी पाते हुए सात वर्ष की कैद और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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