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गुरुकुल कांगड़ी विवि का कोर्ट में ए-ग्रेड मान्य
hridwar uttrakhanda india
Updated Tue, 19 Apr 2016 11:36 PM IST
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हरिद्वार। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बैच ने लंबी सुनवाई के बाद गुरुकुल विवि का ए-ग्रेड का दर्जा मान्य कर दिया है। इस संबंध में कोर्ट की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी को निर्देशित किया है।
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टंडन कमेटी ने 2009 में गुरुकुल कांगड़ी सहित देश के करीब 44 विवि की डीम्ड की मान्य समाप्त करने की सिफारिश की थी। जिस पर वर्तमान केंद्र सरकार ने इन विवि को सी कैटीगिरी में करते हुए विवि की ग्रांट को रोक दिया था। जिसके विरोध में इन विवि ने कोर्ट की शरण ली थी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हएु नैक को इन सभी विवि का मूल्यांकन कराने के लिए निर्देशित किया था। नैक की टीम ने अक्तूबर 2015 में गुरुकुल कांगड़ी विवि का मूल्यांकन करते हुए ए-ग्रेड दिया था। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गुरुकुल कांगड़ी विवि का ए-ग्रेड मान्य करते हुए टंडन कमेटी का रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। विवि का ए-ग्रेड का दर्जा कोर्ट में मान्य होने पर विवि के शिक्षकों और कर्मचारियों ने एक दूसरों को मिठाई खिलाकर हर्ष जताया है। गुरुकुल कांगड़ी विवि के कुलपति प्रो. सुरेंद्र कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने विवि का ए-ग्रेड का दर्जा मान्य करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी को ए-ग्रेड के अंतर्गत रखने के लिए निर्देशित किया है।
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