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पूर्व ग्राम प्रधान पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

Fri, 17 Feb 2017 10:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो हरिद्वार
अमर उजाला ब्यूरो हरिद्वार Updated Fri, 17 Feb 2017 10:51 PM IST
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आरटीआई में ग्राम पंचायत से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध न कराना भोगपुर के पूर्व प्रधान को महंगा पड़ गया है। राज्य सूचना आयोग ने पूर्व ग्राम प्रधान जगपाल सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही पंचायत से जुड़े दस्तावेज मौजूदा प्रधान को जमा कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न होने पर खंड विकास अधिकारी लक्सर को पूर्व प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है।    
   
भोगपुर निवासी योगेश कुमार ने 16 अक्टूबर 2015 को सूचना के अधिकार के तहत तत्कालीन ग्राम प्रधान से पंचायत से जुड़े दस्तावेज मांगे थी, लेकिन अपील करने के बावजूद योगेश को सूचना नहीं मिली। इस बीच 31 मार्च 2016 को ग्राम प्रधान जगपाल सिंह का कार्यकाल समाप्त हो गया और नए प्रधान का कार्यकाल शुरू हुआ। नए प्रधान ने कुछ सूचनाएं योगेश को उपलब्ध कराई और अपने स्पष्टीकरण में प्रधान ने कहा था कि पूर्व प्रधान की ओर से दस्तावेज उपलब्ध कराने पर सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन पूर्व प्रधान जगपाल ने सूचना तो दूर स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। जिसके बाद योगेश ने सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था। आयोग के सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह रावत ने सुनवाई करते हुए पूर्व प्रधान पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया।    
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जिसके आधार पर पूर्व जगपाल को 25 हजार रुपये का बतौर जुर्माना जमा कराने और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए। वहीं खंड विकास अधिकारी लक्सर को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत के कौन कौन से अभिलेख अभी तक पूर्व प्रधान ने नए प्रधान को उपलब्ध नहीं कराए है। पूर्व प्रधान को नोटिस देकर दस्तावेज उपलब्ध कराएं वरना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। 
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