{"_id":"67f4201f4ebc4a4b450199f8","slug":"former-bjp-leader-accused-of-filing-a-false-case-four-people-including-a-couple-named-haridwar-news-c-35-1-sdrn1005-131226-2025-04-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Haridwar News: पूर्व भाजपा नेता पर झूठा केस कराने का आरोप, दंपती समेत चार नामजद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Haridwar News: पूर्व भाजपा नेता पर झूठा केस कराने का आरोप, दंपती समेत चार नामजद
विज्ञापन
हरिद्वार। पूर्व भाजपा नेता जगजीवन राम और उनके परिजनों पर धोखाधड़ी, अपहरण सहित प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने वाले दंपती और उसके भाई सहित चार लोगों के खिलाफ कनखल पुलिस ने राष्ट्रीय एससी-एसटी आयोग के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है।
आरोप है कि दंपती और उनके साथियों ने मिलकर साजिश के तहत पूर्व नेता के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया और उनके परिवार को जातिसूचक शब्द बोलते हुए बर्बाद करने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, पथरी थाना क्षेत्र के ग्राम सुभाषगढ़ हाल हजारीबाग कनखल निवासी राधा पत्नी रोहित कुमार ने राष्ट्रीय एससी/एसटी आयोग नई दिल्ली में प्रार्थना पत्र दिया था। बताया था कि उसके जेठ जगजीवन राम की जमीन खरीदने के बारे में पवन कुमार अग्रवाल, उसकी पत्नी चारू अग्रवाल निवासी ज्वालापुर से मुलाकात हुई। दोनों ने संपत्ति में पैसा लगाने और काम में साझेदारी करने के लिए कहा। इसके बाद पिछले साल 24 जुलाई एक साझेदारी अनुबंध हो गया, जिसमें जेठ जगजीवनराम, जेठानी अनिता, उसके पति रोहित कुमार, भतीजा हर्ष कुमार, चारू अग्रवाल व पवन अग्रवाल शामिल थे। 56.25 लाख में सौदा होने के बाद बयाना 32.25 लाख पवन और उसकी पत्नी ने ले लिया। इसके बाद इकरारनामा हो गया। आरोप है कि दोनों की नीयत में फर्क लगने पर अपने अधिवक्ता से पैसे वापसी के लिए 18 सितंबर नोटिस भिजवाया।
विज्ञापन
आरोप है कि पवन कुमार अग्रवाल, चारू अग्रवाल, हितेश अग्रवाल, अनिल शर्मा निवासी न्यू धीरवाली ज्वालापुर ने जातिसूचक शब्द कहते हुए बर्बाद करने की धमकी दी। चारों ने मिलकर झूठी घटना 13 सितंबर की दिखाकर 27 सितंबर ज्वालापुर कोतवाली में उसके पति, जेठ, जेठानी व भतीजे के खिलाफ धोखाधड़ी, अपहरण के आरोप में झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें फर्जी व कूटरचित इकरारनामा करने का भी आरोप था। उन्होंने दोनों के हस्ताक्षर की फॉरेन्सिक जांच करवाई, जिसमें दंपती के हस्ताक्षर असली पाए गए। दोनों ने अपनी सहमति से खुद इकरानामा बनवाया था। इस मामले में उसके जेठ जगजीवनराम जेल में बंद है। थानाध्यक्ष चंद्रमोहन सिंह भंडारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा ही है।
विज्ञापन
आरोप है कि दंपती और उनके साथियों ने मिलकर साजिश के तहत पूर्व नेता के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया और उनके परिवार को जातिसूचक शब्द बोलते हुए बर्बाद करने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
पुलिस के अनुसार, पथरी थाना क्षेत्र के ग्राम सुभाषगढ़ हाल हजारीबाग कनखल निवासी राधा पत्नी रोहित कुमार ने राष्ट्रीय एससी/एसटी आयोग नई दिल्ली में प्रार्थना पत्र दिया था। बताया था कि उसके जेठ जगजीवन राम की जमीन खरीदने के बारे में पवन कुमार अग्रवाल, उसकी पत्नी चारू अग्रवाल निवासी ज्वालापुर से मुलाकात हुई। दोनों ने संपत्ति में पैसा लगाने और काम में साझेदारी करने के लिए कहा। इसके बाद पिछले साल 24 जुलाई एक साझेदारी अनुबंध हो गया, जिसमें जेठ जगजीवनराम, जेठानी अनिता, उसके पति रोहित कुमार, भतीजा हर्ष कुमार, चारू अग्रवाल व पवन अग्रवाल शामिल थे। 56.25 लाख में सौदा होने के बाद बयाना 32.25 लाख पवन और उसकी पत्नी ने ले लिया। इसके बाद इकरारनामा हो गया। आरोप है कि दोनों की नीयत में फर्क लगने पर अपने अधिवक्ता से पैसे वापसी के लिए 18 सितंबर नोटिस भिजवाया।
विज्ञापन
आरोप है कि पवन कुमार अग्रवाल, चारू अग्रवाल, हितेश अग्रवाल, अनिल शर्मा निवासी न्यू धीरवाली ज्वालापुर ने जातिसूचक शब्द कहते हुए बर्बाद करने की धमकी दी। चारों ने मिलकर झूठी घटना 13 सितंबर की दिखाकर 27 सितंबर ज्वालापुर कोतवाली में उसके पति, जेठ, जेठानी व भतीजे के खिलाफ धोखाधड़ी, अपहरण के आरोप में झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें फर्जी व कूटरचित इकरारनामा करने का भी आरोप था। उन्होंने दोनों के हस्ताक्षर की फॉरेन्सिक जांच करवाई, जिसमें दंपती के हस्ताक्षर असली पाए गए। दोनों ने अपनी सहमति से खुद इकरानामा बनवाया था। इस मामले में उसके जेठ जगजीवनराम जेल में बंद है। थानाध्यक्ष चंद्रमोहन सिंह भंडारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा ही है।