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Haridwar News: मकान के नाम पर धोखाधड़ी में कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी

Sat, 03 Oct 2026 06:12 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:12 PM IST
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FIR on court order in fraud in the name of house
- सिडकुल थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस ने शुरू की विवेचना
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संवाद न्यूज एजेंसी

हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र में मकान दिलाने के नाम पर महिला से 13 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप सामने आया है। आरोप है कि मकान की रजिस्ट्री और पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित दस्तावेज दिखाकर भरोसे में लिया और रकम लेने के बाद पता चला कि मकान पहले से फाइनेंस कंपनी के पास बंधक है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दो आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

पुलिस के अनुसार, सुल्तानपुर आदमपुर, लक्सर निवासी पूजा वर्मा ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके पति ज्वेलर्स का काम करते हैं। जून 2024 में मुकेश राणा उनके संपर्क में आया। आरोप है कि मुकेश ने उनके परिवार को नवोदय नगर में एक अच्छा मकान और जमीन होने की जानकारी दी। लगातार घर आने-जाने के कारण परिवार का उस पर विश्वास हो गया।
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बाद में मुकेश राणा ने उनकी मुलाकात अनिल से कराई। दोनों ने नवोदय नगर, सलेमपुर महदूद स्थित एक मकान दिखाया। मकान करीब 760 वर्ग फीट में बना है और इसकी कीमत 13 लाख रुपये बताई। आरोप है कि मकान खरीदने के लिए रकम लेने के बाद इन लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी कराने की बात कही। आरोप है कि भरोसा दिलाया कि मकान खाली कराने के बाद उसे किराया भी मिलता रहेगा।
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आरोप है कि कुछ समय बाद उसे पता चला कि मकान पहले से फाइनेंस कंपनी के पास बंधक है और उसकी किस्तें जमा नहीं हो रही थीं। इसके बाद फाइनेंस कंपनी ने मकान पर नोटिस चस्पा कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। आरोप लगाया कि मुकेश राणा और अनिल ने साजिश के तहत उससे 13 लाख हड़प लिए। बीती 11 जुलाई को रुपये मांगने गई थी। आरोप है कि दोनों चौक पर मिल गए और पैसे वापस मांगने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी अजय शाह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है।
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