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पुलिस कर्मी के खिलाफ रेप का मुकदमा
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
Updated Fri, 12 Feb 2016 11:49 PM IST
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हरिद्वार। हरिद्वार पुलिस के एक कांस्टेबल पर बीस वर्षीय युवती ने चार वर्ष से रेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने जब युवती की गुहार नहीं सुनी तो उसने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट की फटकार के बाद कांस्टेबल के खिलाफ ज्वालापुर पुलिस को रेप का मुकदमा दर्ज करना पड़ा।
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पीड़ित युवती ज्वालापुर क्षेत्र की रहने वाली है। कोर्ट को दिए प्रार्थना पत्र में युवती ने बताया कि वह अनपढ़ है। कोतवाली रानीपुर में तैनात कांस्टेबल रणवीर से उसकी जान पहचान चार वर्ष पूर्व हुई थी। आरोप है कि शादी का झांसा देकर कांस्टेबल उसे शिवमूर्ति चौक, सिडकुल और पिरान कलियर के अलग-अलग होटल में ले जाता रहा। फिर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर रेप करता रहा। जब उसने शादी का दबाव बनाया तो कांस्टेबल ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। बताया कि पिछले वर्ष 29 सितंबर को उसे पिरान कलियर के एक होटल में लेकर गया तब भी उसने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। शादी करने की बात पर उसके साथ मारपीट कर हत्या की धमकी दी। मोबाइल फोन पर भी उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। सीजेएम कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। शुक्रवार को ज्वालापुर पुलिस ने आरोपी पुलिस कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कोतवाल धीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी है।
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अधिकारियों ने भी नहीं सुनी
हरिद्वार। पूरा पुलिस महकमा कांस्टेबल को बचाने में लगा हुआ है। क्योंकि, युवती ने तीन अक्तूबर को डीजीपी से लेकर एसएसपी को शिकायत की थी। लेकिन शिकायत की सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद युवती ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा भले ही लिखा गया पर जांच अब भी पुलिस को करनी है। ऐसे में क्या खुद को पीड़ित बता रही युवती को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं।
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