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नाबालिग से छेड़छाड़ में तीन साल की कैद

Thu, 04 Apr 2019 09:02 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Thu, 04 Apr 2019 09:02 AM IST
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नाबालिग से छेड़छाड़ में तीन साल की कैद
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : PTI

हरिद्वार। किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश पोक्सो अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने तीन साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि वादी ने थाना कोतवाली ज्वालापुर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोपी प्रवीण कुमार के खिलाफ उनके घर में घुसकर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। पुलिस में वादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी प्रवीण कुमार के खिलाफ छेड़छाड़ व पोक्सो आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रवीण कुमार को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की की सजा सुनाई है।

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