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Haridwar News: चेक धोखाधड़ी मामले में आरोपी को छह माह की सजा

Fri, 23 Jan 2026 05:32 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Updated Fri, 23 Jan 2026 05:32 PM IST
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Accused sentenced to six months in jail in cheque fraud case
- 6,90,000 जुर्माना राशि व दस हजार राजकोष में जमा कराने का फैसला
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रोशनाबाद। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, हरिद्वार शैलेंद्र कुमार यादव की अदालत ने चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियुक्त कमल कुमार को परक्राम्य लिखत अधिनियम, धारा 138 के तहत दोषी पाते हुए छह माह के साधारण कारावास व सात लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 6,90,000 रुपये शिकायतकर्ता को प्रतिकर के रूप में निर्णय की तिथि के एक माह के भीतर अदा किए जाएं जबकि, 10,000 रुपये राजकोष में जमा कराए जाएंगे। मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता सोनल कंसल, पत्नी इरविन कंसल निवासी पुरुषोत्तम विहार कॉलोनी, थाना कनखल, जनपद हरिद्वार ने न्यायालय में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि पारिवारिक संबंधों के चलते आरोपी कमल कुमार निवासी अंबेडकर नगर थाना ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार ने उनसे विभिन्न तिथियों में कुल 6,18,500 रुपये उधार लिए थे। राशि लौटाने के एवज में अभियुक्त की ओर से दिया गया चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गया। सोनल की शिकायत पर न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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