{"_id":"58add03d4f1c1b2b69b252b3","slug":"25-including-two-vdo-pension-fraud-trial","type":"story","status":"publish","title_hn":"पेंशन के फर्जीवाड़े में दो वीडीओ समेत 25 पर मुकदमा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पेंशन के फर्जीवाड़े में दो वीडीओ समेत 25 पर मुकदमा
अमर उजाला ब्यूरो हरिद्वार/बहादराबाद
Updated Wed, 22 Feb 2017 11:24 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
बहादराबाद के गांव रतनपुर और मिर्जापुर मुस्तुफाबाद में वृद्धावस्था पेंशन के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। गांव के 60 साल से कम उम्र के लोगों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें पेंशन दिलाई जा रही थी। एडीएम की जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होने के बाद बुधवार देर शाम बहादराबाद थाने में कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन ग्राम प्रधान और दो ग्राम विकास अधिकारियों सहित कुल 25 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
मिर्जापुर मुस्तुफाबाद निवासी इसरार पुत्र फुरकान ने जून 2016 में जिला विकास अधिकारी से शिकायत की थी। जिसमें बताया गया था कि ग्राम पंचायत के गांव रतनपुर और मिर्जापुर मुस्तुफाबाद में बड़ी संख्या में 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों को वृद्धावस्था दी जा रही है। मामले की जांच एडीएम वित्त एवं राजस्व ने की तो आरोप सही पाए गए। पड़ताल में सामने आया कि वर्ष 2010 से 2016 तक ग्राम प्रधान रहे अमीर आजम और इन पांच सालों में ग्राम विकास अधिकारी रहे बलराज व सुनील चौहान ने सांठगांठ कर अपात्र लोगों की पेंशन शुरू कराई। फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी धन का नुकसान किया गया। लेकिन मामले में कार्रवाई नहीं हो पाई। जिस पर शिकायतकर्ता ने एसीजीएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर बुधवार देर शाम पुलिस ने सभी 25 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
इन 25 के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
तत्कालीन ग्राम प्रधान अमीर आजम, ग्राम विकास अधिकारी बलराज, सुनील चौहान सहित पेंशन लेने वाले नवाब पुत्र असगर, मंसूरा पुत्री शौकत, तस्लीम पुत्र बशीर, लियाकत अली पुत्र रियासत, जुल्फानी पत्नी रियासत अली, मुसैय्यदा पत्नी जावेद, ताहिर पुत्र मुनफैत, इरफान पुत्र शब्बीर, जहांगीर पुत्र मुस्ताक, दिलशाद पुत्र बशीर, असलम पुत्र मंगता, लियाकत अली पुत्र जमील, फैजुल हसन पुत्र इब्राहिम, इस्लाम पुत्र निसार, जावेद पुत्र लियाकत निवासीगण ग्राम रतनपुर और आशिम पुत्र शब्बीर, नसीम पुत्र रहमतुल्लाह, जाहिद हसन पुत्र अब्दुल हमीद, हासिम पुत्र शब्बीर हसन, हाकम अली पुत्र रशीद अहमद, जुलेखां पत्नी हाकम अली, वहीद पुत्र बारु हसन निवासीगण मिर्जापुर मुस्तुफाबाद के खिलाफ आपराधिक साजिश रचकर धोखाधड़ी जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
30 साल के युवक को दिखाया 60 साल का बुजुर्ग
शिकायतकर्ता का आरोप है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान ने राजनीतिक फायदे के लिए अपात्र लोगों को पेंशन दिलाई। पड़ताल में यह बात साबित होती भी दिखाई दी। पेंशन आवेदन के साथ लगाए गए दस्तावेजों और असल कागजों का मिलान करने पर पता चलता है कि 30 साल के युवक को भी 60 साल का बुुजुर्ग दिखाया गया। वहीं बाकी सभी आरोपियों की उम्र 42 से 56 साल तक है।
मिर्जापुर मुस्तुफाबाद निवासी इसरार पुत्र फुरकान ने जून 2016 में जिला विकास अधिकारी से शिकायत की थी। जिसमें बताया गया था कि ग्राम पंचायत के गांव रतनपुर और मिर्जापुर मुस्तुफाबाद में बड़ी संख्या में 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों को वृद्धावस्था दी जा रही है। मामले की जांच एडीएम वित्त एवं राजस्व ने की तो आरोप सही पाए गए। पड़ताल में सामने आया कि वर्ष 2010 से 2016 तक ग्राम प्रधान रहे अमीर आजम और इन पांच सालों में ग्राम विकास अधिकारी रहे बलराज व सुनील चौहान ने सांठगांठ कर अपात्र लोगों की पेंशन शुरू कराई। फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी धन का नुकसान किया गया। लेकिन मामले में कार्रवाई नहीं हो पाई। जिस पर शिकायतकर्ता ने एसीजीएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर बुधवार देर शाम पुलिस ने सभी 25 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
विज्ञापन
इन 25 के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
तत्कालीन ग्राम प्रधान अमीर आजम, ग्राम विकास अधिकारी बलराज, सुनील चौहान सहित पेंशन लेने वाले नवाब पुत्र असगर, मंसूरा पुत्री शौकत, तस्लीम पुत्र बशीर, लियाकत अली पुत्र रियासत, जुल्फानी पत्नी रियासत अली, मुसैय्यदा पत्नी जावेद, ताहिर पुत्र मुनफैत, इरफान पुत्र शब्बीर, जहांगीर पुत्र मुस्ताक, दिलशाद पुत्र बशीर, असलम पुत्र मंगता, लियाकत अली पुत्र जमील, फैजुल हसन पुत्र इब्राहिम, इस्लाम पुत्र निसार, जावेद पुत्र लियाकत निवासीगण ग्राम रतनपुर और आशिम पुत्र शब्बीर, नसीम पुत्र रहमतुल्लाह, जाहिद हसन पुत्र अब्दुल हमीद, हासिम पुत्र शब्बीर हसन, हाकम अली पुत्र रशीद अहमद, जुलेखां पत्नी हाकम अली, वहीद पुत्र बारु हसन निवासीगण मिर्जापुर मुस्तुफाबाद के खिलाफ आपराधिक साजिश रचकर धोखाधड़ी जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
30 साल के युवक को दिखाया 60 साल का बुजुर्ग
शिकायतकर्ता का आरोप है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान ने राजनीतिक फायदे के लिए अपात्र लोगों को पेंशन दिलाई। पड़ताल में यह बात साबित होती भी दिखाई दी। पेंशन आवेदन के साथ लगाए गए दस्तावेजों और असल कागजों का मिलान करने पर पता चलता है कि 30 साल के युवक को भी 60 साल का बुुजुर्ग दिखाया गया। वहीं बाकी सभी आरोपियों की उम्र 42 से 56 साल तक है।