दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
सार
17 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एडीजे विशेष जज पॉक्सो न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 22 मार्च 2020 में ज्वालापुर क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की घटना हुई थी। पीड़िता की मां ने आरोपी सावेज उर्फ भोला पर बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था।
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