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सफाई में लापरवाही, कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना
Updated Tue, 11 Sep 2018 01:09 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
कई बार की चेतावनी के बावजूद समय से कूड़ा निस्तारण नहीं करने पर नगर निगम ने कूड़ा उठान में लगी केआरएल कंपनी पर साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं निगम ने कंपनी को अंतिम नोटिस भेजने की भी तैयारी कर ली है।
जिलाधिकारी एवं वर्तमान में नगर निगम प्रशासक दीपक रावत ने केआरएल कंपनी को रोजाना सुबह आठ बजे तक कूड़ा उठान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए था। साथ ही कंपनी को अपने संसाधन बढ़ाने, बंद गाड़ियों में कूड़ा ले जाने और कर्मचारियों को वर्दी में भेजने का आदेश दिया था। इसके बावजूद कंपनी कूड़ा उठान में लापरवाही बरतती रही। लिहाजा चेतावनी का कोई असर नहीं होने और शहर में जहां-तहां कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर आयुक्त डॉ. ललित नारायण मिश्रा ने कंपनी पर तीन लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की नियमावली और नगर निगम के साथ अनुबंध की शर्तों के अनुसार ही काम करना होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर कंपनी खिलाफ टर्मिनेशन की कार्रवाई भी की जा सकती है।
पॉलिथीन के इस्तेमाल पर 10 हजार जुर्माना वसूला
हाईकोर्ट से आदेश के अनुपालन में नगर निगम प्रशासन ने रविवार को भी हरकी पैड़ी सहित गंगा घाटों पर पॉलिथीन और प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया। नगर आयुक्त डॉ. ललित नारायण मिश्रा खुद टीम के साथ अभियान में उतरे। इस दौरान अलकनंदा घाट, रोडी बेलवाला, सीसीआर और हरकी पैड़ी क्षेत्र में यात्रियों के साथ ही पंडों का भी पॉलिथीन का उपयोग करने पर चालान कर कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगर आयुक्त ने बताया कि बड़ी मात्रा में वेंडरों से प्लास्टिक कैनी भी जब्त की गई हैं। अपर रोड पर पुलिस के साथ अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने पांच ठेलियों को जब्त कर नगर निगम भेज दिया।
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कई बार की चेतावनी के बावजूद समय से कूड़ा निस्तारण नहीं करने पर नगर निगम ने कूड़ा उठान में लगी केआरएल कंपनी पर साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं निगम ने कंपनी को अंतिम नोटिस भेजने की भी तैयारी कर ली है।
जिलाधिकारी एवं वर्तमान में नगर निगम प्रशासक दीपक रावत ने केआरएल कंपनी को रोजाना सुबह आठ बजे तक कूड़ा उठान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए था। साथ ही कंपनी को अपने संसाधन बढ़ाने, बंद गाड़ियों में कूड़ा ले जाने और कर्मचारियों को वर्दी में भेजने का आदेश दिया था। इसके बावजूद कंपनी कूड़ा उठान में लापरवाही बरतती रही। लिहाजा चेतावनी का कोई असर नहीं होने और शहर में जहां-तहां कूड़े के ढेर लगे होने के कारण नगर आयुक्त डॉ. ललित नारायण मिश्रा ने कंपनी पर तीन लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की नियमावली और नगर निगम के साथ अनुबंध की शर्तों के अनुसार ही काम करना होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर कंपनी खिलाफ टर्मिनेशन की कार्रवाई भी की जा सकती है।
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पॉलिथीन के इस्तेमाल पर 10 हजार जुर्माना वसूला
हाईकोर्ट से आदेश के अनुपालन में नगर निगम प्रशासन ने रविवार को भी हरकी पैड़ी सहित गंगा घाटों पर पॉलिथीन और प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया। नगर आयुक्त डॉ. ललित नारायण मिश्रा खुद टीम के साथ अभियान में उतरे। इस दौरान अलकनंदा घाट, रोडी बेलवाला, सीसीआर और हरकी पैड़ी क्षेत्र में यात्रियों के साथ ही पंडों का भी पॉलिथीन का उपयोग करने पर चालान कर कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगर आयुक्त ने बताया कि बड़ी मात्रा में वेंडरों से प्लास्टिक कैनी भी जब्त की गई हैं। अपर रोड पर पुलिस के साथ अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने पांच ठेलियों को जब्त कर नगर निगम भेज दिया।
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