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50 माइक्रोन से पतली पॉलिथीन पर लगेगा जुर्माना

Thu, 23 Jun 2016 11:16 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत Updated Thu, 23 Jun 2016 11:16 PM IST
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The penalty will take on the thin 50 micron polythene
एसडीएम ने ली बैठक - फोटो : अमर उजाला

चंपावत। नगर को पॉलिथीन से मुक्त बनाने के लिए अब प्रशासन ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। इस बारे में बृहस्पतिवार को व्यापारियों की बैठक बुलाकर उन्हें प्लास्टिक वेस्ट नियमावली 2016 के प्रावधान बताए गए। एसडीएम सदर सीमा विश्वकर्मा ने कहा कि अब दुकानों से सामान आदि देने के लिए 50 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहले 40 माइक्रोन तक की पॉलिथीन प्रतिबंधित की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 50 माइक्रोन कर दिया गया है।

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पॉलिथीन का उपयोग करने वाले व्यापारी के साथ ही संबंधित ग्राहक से भी जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को दुकान से सामान लाने ले जाने के लिए कपड़े का बैग उपयोग में लाना चाहिए और इसे अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। उन्होंने दुकानों से पॉलिथीन हटाने के बारे में सभी व्यापारियों को 15 दिनों की मोहलत देते हुए नगर पालिका को सोमवार से हर दुकान में जाकर व्यापारियों को इस बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए।
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इसके बाद प्रशासन छापे मारेगा। पॉलिथीन खरीदने और बेचने पर प्रति पॉलिथीन पांच सौ रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। एसडीएम ने कहा कि सरकारी भूमि में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान तहसीलदार नीलू चावला, व्यापार मंडल अध्यक्ष अमरनाथ सक्टा, कमल राय, भगवतशरण राय, मयूख चौधरी, सनी वर्मा आदि थे।

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