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Champawat News: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत लें प्रवेश

Sat, 16 Mar 2024 11:54 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Sat, 16 Mar 2024 11:54 PM IST
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Take admission under the Right to Education Act
चंपावत। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है।
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अधिनियम के तहत सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में वंचित और कमजोर वर्ग के 25 फीसदी बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिया जाता है। आवेदनकर्ता को www.rteonline.uk.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। अपर जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा प्रकाश सिंह जंगपांगी ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल पर पूर्व से विद्यमान निजी विद्यालय अपडेट और नवीन विद्यालय का पंजीकरण 15 से 16 मार्च तक होगा।
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खंड, उप शिक्षाधिकारी कार्यालय स्तर से पंजीकृत निजी विद्यालयों की मान्यता, बोर्ड और ग्राम पंचायत, आरटीई के तहत आरक्षित सीटों की गणना का सत्यापन 31 मार्च तक होगा। छात्रों को एक से 21 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय पर आवेदन पत्र और संबंधित अभिलेखों को 23 अप्रैल तक जमा करना होगा। 28 अप्रैल तक खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय स्तर पर छात्रों को प्रपत्रों की जांच और लॉटरी के लिए पोर्टल पर बच्चों की अर्हता की पुष्टि की जाएगी। 30 अप्रैल को विद्यालयों में प्रवेश के लिए लॉटरी प्रक्रिया होगी। दो मई तक लॉटरी परिणाम खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय में चस्पा किए जाएंगे। तीन से 15 मई तक निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद विद्यालयों को 16 से 19 मई तक प्रवेश पाने वाले बच्चों की सूची पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
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