फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   Prison For Chinees People

Champawat News: बिना पासपोर्ट पकड़े गए चार चीनी नागरिकों को पांच-पांच साल की सजा

Tue, 07 Mar 2023 11:53 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Tue, 07 Mar 2023 11:53 PM IST
विज्ञापन
Prison For Chinees People
चंपावत। कोरोना काल में बिना पासपोर्ट के नेपाल से भारत सीमा में प्रवेश करने वाले चार चीनी नागरिकों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण बोहरा की अदालत ने चारों पर अलग-अलग धाराओं में 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। चारों जेल में बंद हैं।
विज्ञापन

27 जुलाई 2019 को नेपाल से भारतीय सीमा बनबसा में अवैध रूप से प्रवेश करने पर चार चीनी नागरिकों जिनयोंग लियो, हेपनिंग ली, सुजैन बैंग, गुंगचुक बैन और एक तिब्बती नागरिक खष्टे सिगपे को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पांचों के पास पासपोर्ट नहीं था। उनके पास मतदाता पहचान पत्र बरामद हुए थे। जो फर्जी तरीके से बनाए थे।
विज्ञापन

पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 120 बी, 419, 471 के अलावा पासपोर्ट एक की धारा 12(1) और फॉरेन एक्ट की धारा 14(सी) में मामला पंजीकृत किया था। दिसंबर 2019 में तिब्बती नागरिक खष्टे सिंगपे की कोरोना के कारण दिल्ली में मौत हो गई थी। मामला कोर्ट में गया तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चारों नागरिकों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी विजय राय ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन


इन धाराओं में हुई सजा
-आईपीसी की धारा-420, 467, 468 में चारों बरी किया गया जबकि आईपीसी की धारा 120 बी में तीन-तीन साल की सजा और 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया।
-धारा 419 में तीन-तीन साल की सजा 10-10 हजार जुर्माना लगाया गया।
-धारा 471 में दो-दो साल की सजा और पांच-पांच हजार जुर्माना लगाया गया।
- पासपोर्ट एक्ट 12(1) में दो-दो साल की सजा और पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई।
-फॉरेन एक्ट की धारा 14 (सी) में 5-5 साल की सजा व 15-15 हजार जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed