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आज से शुरू होगी आवास योजना पात्रता की प्रक्रिया

Wed, 20 Apr 2016 11:00 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत Updated Wed, 20 Apr 2016 11:00 PM IST
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poor get house
घ्‍ार - फोटो : अमर उजाला

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों और लाभार्थियों के चयन के लिए ग्राम पंचायतवार श्रेणीवार, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक तथा अन्य परिवारों की सूची तैयार की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी हरगोविंद भट्ट ने बताया इसके लिए 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर होने वाली बैठक में अनुमोदन किया जाएगा।

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25 अप्रैल से पांच मई तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। छह मई से 10 मई तक खंड विकास अधिकारियों से आपत्तियों पर आख्या ली जाएगी। 11 से 15 मई तक जिला स्तरीय समिति आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम सूची प्रकाशित करेगी। 16 व 17 मई तक सूची ग्राम पंचायत विकासखंड और जिलास्तर पर चस्पा की जाएंगी। बताया 25 मई तक आवास सॉफ्ट में अपग्रेडेशन और 2016-17 के लिए पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाएगा।
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12 लोगों को मिलेगा टर्म लोन योजना का लाभ
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की टर्म लोन योजना का जिले में 12 लोगों को लाभ मिलेगा। 18 से 50 वर्ष की आयु की पात्रता वाली इस योजना के लिए चंपावत जिले का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी पीसी जोशी ने बताया कि 2015-16 के वित्तीय वर्ष में 2 टाटा मैजिक, 2 जीप टैक्सी, 4 लघु व्यवसाय, 2 लघु वित्त ऋण और 2 महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत कर्ज दिया जाएगा। उत्तराखंड बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित इस योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सालाना आय 81 हजार और शहरी क्षेत्र में 1.03 लाख रुपये तक होनी जरूरी है। आवेदन 10 मई तक लिए जाएंगे।

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