{"_id":"668c274f03f8500838088efd","slug":"order-to-give-one-crore-rupees-to-the-insurance-company-champawat-news-c-229-1-shld1026-110034-2024-07-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Champawat News: बीमा कंपनी को एक करोड़ रुपये देने के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Champawat News: बीमा कंपनी को एक करोड़ रुपये देने के आदेश
Mon, 08 Jul 2024 11:22 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Mon, 08 Jul 2024 11:22 PM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक
चंपावत। मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण और जिला जज ने एक सड़क दुर्घटना के मामले में बीमा कंपनी को 1.02 करोड़ रुपये से अधिक का प्रतिकर पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
वर्ष 2020 में याची दीपा चंद ने मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण और जिला जज अनुज कुमार संगल की अदालत में याचिका दायर की। पीड़िता के पति मोहन चंद भारतीय सेना में लांसनायक के पद पर तैनात थे, उनकी बनबसा में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।
दीपा चंद ने बीमा यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से अपने पति की मृत्यु के प्रतिकर की मांग की। मामला दर्ज होने के बाद मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बीमा कंपनी को पीड़ित पक्ष को 1,02,60,872 का प्रतिकर देने का आदेश सुनाया। इसमें मृतक के पिता और माता को पांच-पांच लाख, नाबालिग पुत्री को 50 लाख रुपये की एफडी, जो उसके बालिग होने पर दी जाएगी। शेष रकम याची दीपा चंद को देने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
वर्ष 2020 में याची दीपा चंद ने मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण और जिला जज अनुज कुमार संगल की अदालत में याचिका दायर की। पीड़िता के पति मोहन चंद भारतीय सेना में लांसनायक के पद पर तैनात थे, उनकी बनबसा में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।
विज्ञापन
दीपा चंद ने बीमा यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से अपने पति की मृत्यु के प्रतिकर की मांग की। मामला दर्ज होने के बाद मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बीमा कंपनी को पीड़ित पक्ष को 1,02,60,872 का प्रतिकर देने का आदेश सुनाया। इसमें मृतक के पिता और माता को पांच-पांच लाख, नाबालिग पुत्री को 50 लाख रुपये की एफडी, जो उसके बालिग होने पर दी जाएगी। शेष रकम याची दीपा चंद को देने के आदेश दिए।
विज्ञापन