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Champawat News: एनडीपीएस एक्ट के आरोपी दोषमुक्त
Sun, 09 Feb 2025 11:24 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Sun, 09 Feb 2025 11:24 PM IST
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चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है।
वर्ष 2018 में पुलिस, एसओजी चंपावत ने बिना पंजीकरण की कार को रोका। जांच के दौरान आरोपी हेमा के पास से 500 ग्राम, दलवीर सिंह से 500 ग्राम, महेश कुमार से 300 ग्राम और शाहीन के पास से 300 ग्राम चरस बरामद हुई। चालक बृजेंद्र कुमार से लाइसेंस मांगा तो वह नहीं दिखा पाया। इसके बाद पुलिस ने हेमा, दलवीर, महेश, शाहीन के खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस और बृजेंद्र के खिलाफ धारा 60/ 32 एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया। विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संदेह का लाभ देते हुए पांच आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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वर्ष 2018 में पुलिस, एसओजी चंपावत ने बिना पंजीकरण की कार को रोका। जांच के दौरान आरोपी हेमा के पास से 500 ग्राम, दलवीर सिंह से 500 ग्राम, महेश कुमार से 300 ग्राम और शाहीन के पास से 300 ग्राम चरस बरामद हुई। चालक बृजेंद्र कुमार से लाइसेंस मांगा तो वह नहीं दिखा पाया। इसके बाद पुलिस ने हेमा, दलवीर, महेश, शाहीन के खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस और बृजेंद्र के खिलाफ धारा 60/ 32 एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया। विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संदेह का लाभ देते हुए पांच आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।