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रात दस बजे बाद डीजे बजाया तो कानूनी कार्रवाई होगी

Sat, 25 Nov 2017 11:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, टनकपुर (चंपावत)।
अमर उजाला ब्यूरो, टनकपुर (चंपावत)। Updated Sat, 25 Nov 2017 11:46 PM IST
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If you play DJ after 10 o'clock, then legal action will be taken
कोतवाल अरूण कुमार वर्मा द्वारा बुलाई बैठक में उपस्थित डीजे संचालक, नागरिक व व्यापारी। - फोटो : अमर उजाला

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बारातों में रात दस बजे के बाद डीजे बजाने पर पुलिस संबंधित डीजे संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कार्रवाई की हिदायत दी है।
कोतवाल अरुण कुमार वर्मा ने शनिवार को कोतवाली में डीजे संचालकों, लोगों, व्यापारियों एवं सीएलजी सदस्य की बैठक ली। उन्होंने कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं सुनने के बाद उन्हें दूर कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि रात दस बजे के बाद डीजे, बैंड बजाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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इस बाबत डीजे संचालकों, वैंकटहॉल स्वामियों एवं बैंड संचालकों को नोटिस भी तामील कराए हैं। इसके अलावा कोतवाल ने सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट डालने से बचने की सलाह दी। कहा कि आपत्तिजनक पोस्ट पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। टैक्सी स्टैंड मार्ग पर शक्तिमान ट्रकों के पार्किंग की शिकायत पर कोतवाल ने ट्रक मालिकों से टैक्सी स्टैंड मार्ग पर ट्रकों को खड़ा नहीं करने को कहा। इस दौरान शहर के आंतरिक मार्गों पर यातायात व्यवस्था बिगाड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। बैठक में पूर्व दर्जा राज्यमंत्री शिवराज सिंह कठायत, पूर्व पालिकाध्यक्ष जगत सिंह रावत, धर्मानंद पांडेय, व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष वैभव अग्रवाल, टैक्सी यूनियन अध्यक्ष विनोद बिष्ट, मो. याकूब अंसारी, सभासद सौरभ अग्रवाल, गुलाब सिंह आदि मौजूद थे।
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