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खनन के पट्टों पर उच्च न्यायालय ने थमाया प्रशासन को नोटिस

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 12 Feb 2021 11:11 PM IST
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High court gives notice to the administration on mining leases
चंपावत। उत्तराखंड रिवर ट्रेनिंग नीति के तहत दिए गए खनन के पट्टों का मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। इसे लेकर नैनीताल उच्च न्यायालय ने चंपावत और टनकपुर तहसील को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
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उत्तराखंड रिवर ट्रेनिंग नीति के तहत आरबीएम (कच्चा उप खनिज) और मलबे के निस्तारण के लिए खुली नीलामी के जरिये एक महीने पहले खनन के पट्टों का आवंटन किया गया था। चंपावत और पूर्णागिरि तहसील में लधिया सहित कई नदियों से चार लाख घन मीटर से ज्यादा आरबीएम और मलबे के निस्तारण के लिए 12 से अधिक पट्टे आवंटित थे। इन पट्टों से कई करोड़ रुपये का राजस्व मिला। अलबत्ता इन पट्टों के खिलाफ 28 जनवरी को उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर हुई। इसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की दलील देकर इन पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। टनकपुर के एसडीएम हिमांशु कफल्टिया ने बताया कि शुक्रवार को इस मामले में अदालत की ओर से प्रशासन को नोटिस मिला है। इसमें प्रशासन को 18 फरवरी तक जवाब देना है।
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अवैध खनन सामग्री के साथ दबोचे तीन ट्रक सीज
चंपावत। टनकपुर तहसील प्रशासन ने अवैध खनन सामग्री के साथ शुक्रवार को तीन ट्रक पकड़े। एसडीएम हिमांशु कफल्टिया ने बताया कि तीनों ट्रकों को जब्त कर दिया गया है। बताया गया कि ये ट्रक चूका की ओर से बगैर रवन्ने के सामग्री ला रहे थे। इससे पूर्व तहसील प्रशासन और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने स्टॉक का भी मुआयना किया। (ब्यूरो)
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