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दस लाख से अधिक टर्नओवर पर जीएसटी पंजीकरण जरूरी
अमर उजाला ब्यूरो चंपावत
Updated Tue, 30 May 2017 11:09 PM IST
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जीएसटी की जानकारी देते वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी
- फोटो : अमर उजाला
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जिला मुख्यालय में वाणिज्य कर विभाग की ओर से मंगलवार को बैठक आयोजित कर व्यापारियों को जीएसटी कानून की जानकारी दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर दीपक कुमार और वाणिज्य कर अधिकारी हरि ओम वर्मा ने व्यापारियों को बताया कि दस लाख रुपये से अधिक टर्न ओवर करने वालों के लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि ऐसे व्यापारियों का पेन कार्ड आधार नंबर से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने व्यापारियों को ऑनलाइन सामान बेचने और खरीदने के तरीकों को समझाया साथ ही व्यापारियों को जीएसटी से होने वाले लाभों की जानकारी भी दी। इस अवसर पर पालिकाध्यक्ष प्रकाश तिवारी, व्यापार संघ अध्यक्ष अमरनाथ सक्टा, विकास साह, मयूख चौधरी, सतीश जोशी, शंकर पांडेय, श्यामनारायण पांडेय, विजय चौधरी, मुक्तेश वर्मा, देवी लाल वर्मा, भरत सिंह कार्की, जोत सिंह, गिरीश नरियाल, सुरेश सेलिया आदि व्यापारी मौजूद रहे।
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उन्होंने बताया कि ऐसे व्यापारियों का पेन कार्ड आधार नंबर से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने व्यापारियों को ऑनलाइन सामान बेचने और खरीदने के तरीकों को समझाया साथ ही व्यापारियों को जीएसटी से होने वाले लाभों की जानकारी भी दी। इस अवसर पर पालिकाध्यक्ष प्रकाश तिवारी, व्यापार संघ अध्यक्ष अमरनाथ सक्टा, विकास साह, मयूख चौधरी, सतीश जोशी, शंकर पांडेय, श्यामनारायण पांडेय, विजय चौधरी, मुक्तेश वर्मा, देवी लाल वर्मा, भरत सिंह कार्की, जोत सिंह, गिरीश नरियाल, सुरेश सेलिया आदि व्यापारी मौजूद रहे।
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