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संदिग्धों को क्वारंटीन में रखने से मना करना होटल स्वामी को पड़ा भारी, मुकद्मा दर्ज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 26 Mar 2020 09:06 PM IST
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Fir for No Quaranteen
टनकपुर (चंपावत)। कोरोना संक्रमण के मामले में संदिग्ध यात्रियों को क्वारंटीन में रखने से मना करना होटल के प्रबंधक को महंगा पड़ा। प्रशासन ने होटल प्रबंधक के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51 ख के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक अन्य होटल स्वामी के खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।
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मंगलवार की शाम दिल्ली में फंसे यात्रियों को लेकर पहुंची रोडवेज की दो बसों में एक यात्री में कोरोना संक्रमण के संदिग्ध लक्षण पाए जाने पर प्रशासन ने दोनों बसों के चालक-परिचालक समेत 66 लोगों को 14 दिन के लिए टनकपुर के विभिन्न होटलों में क्वारंटीन किया है। यात्रियों को क्वारंटीन में रखने के लिए प्रशासन ने शिवांश होटल खोलने को कहा तो होटल प्रबंधक ने टालमटौली करते हुए इनकार कर दिया।
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डीएम एसएन पांडेय ने इसे गंभीरता से लेते हुए होटल स्वामी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। सीओ विपिन चंद्र पंत ने बताया कि पटवारी वीरेंद्र की तहरीर पर शिवांश होटल के प्रबंधक ललित मोहन सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया एक अन्य होटल स्वामी ने भी अप्रत्यक्ष रूप से होटल देने से इनकार किया था। उसके खिलाफ भी तहरीर मिली तो कार्रवाई की जाएगी।
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प्रशासन ने सभी होटल किए अधिग्रहीत
एसडीएम दयानंद सरस्वती ने बताया मरीजों को क्वारंटीन में रखने के लिए डीएम के आदेश पर टनकपुर और बनबसा क्षेत्र के सभी होटलों को अधिग्रहण किया गया है। जरूरत पड़ने पर इनमें मरीजों को क्वारंटीन किया जाएगा।
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