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हत्यारोपी दंपति गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर जेल
ब्यूरो/अमर उजाला, टनकपुर (चंपावत)
Updated Tue, 07 Jun 2016 10:11 PM IST
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हत्यारोपी दंपति गिरफ्तार
- फोटो : अमर उजाला
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श्यामलाताल के गंगसीर गांव में आपसी विवाद में हुई मारपीट में घायल महिला की मौत के मामले में पुलिस ने पति-पत्नी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
3 जून को गंगसीर गांव निवासी देव सिंह की पत्नी जानकी देवी और चचेरे देवर महेंद्र सिंह के बीच जमीन में तारबाड़ को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। जिसमें देव सिंह की पत्नी जानकी देवी (50) गंभीर रूप से घायल हो गई और खटीमा के एक नर्सिंगहोम में उपचार के दौरान पांच जून को मौत हो गई थी। महिला के बेटे नरेंद्र सिंह ने चाचा महेंद्र सिंह और उनकी पत्नी जागेश्वरी देवी के खिलाफ टनकपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
बेटे की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी दंपति के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 304 और 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल ने बताया कि ठुलीगाड़ (पूर्णागिरि) थानाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खड़ायत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी दंपति को सोमवार को देर रात गंगसीर जाकर उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष खड़ायत ने बताया कि दंपति को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत के आदेश पर दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।
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3 जून को गंगसीर गांव निवासी देव सिंह की पत्नी जानकी देवी और चचेरे देवर महेंद्र सिंह के बीच जमीन में तारबाड़ को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। जिसमें देव सिंह की पत्नी जानकी देवी (50) गंभीर रूप से घायल हो गई और खटीमा के एक नर्सिंगहोम में उपचार के दौरान पांच जून को मौत हो गई थी। महिला के बेटे नरेंद्र सिंह ने चाचा महेंद्र सिंह और उनकी पत्नी जागेश्वरी देवी के खिलाफ टनकपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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बेटे की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी दंपति के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 304 और 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल ने बताया कि ठुलीगाड़ (पूर्णागिरि) थानाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खड़ायत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी दंपति को सोमवार को देर रात गंगसीर जाकर उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष खड़ायत ने बताया कि दंपति को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत के आदेश पर दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।
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