{"_id":"59a062584f1c1b4f138b47e3","slug":"41503683160-champawat-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रीति बोहरा सहित पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
प्रीति बोहरा सहित पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर
Updated Fri, 25 Aug 2017 11:16 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
लोहाघाट (चंपावत)। एक साथ दो पदों में काम करने के मामले में प्रीति बोहरा, उनके पति जिला पंचायत सदस्य पुष्कर सिंह बोहरा सहित पांच लोगों के खिलाफ पंचेश्वर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो गया है। प्रीति इस समय राजकीय इंटर कॉलेज चमदेवल में एलटी में शिक्षिका है। जांच अधिकारी चंपावत की उप जिला मजिस्ट्रेट सीमा विश्वकर्मा ने जांच के बाद आरोपों की पुष्टि करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की संस्तुति की थी।
जिला पंचायत सदस्य बोहरा की पत्नी पर करीब पांच साल (2010 से 2015) तक दो पदों (चौडला में साक्षरता प्रेरक और ढुंगा बोहरा में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता) पर काम करने के आरोप थे। शासन के निर्देश पर डीएम डॉ.अहमद इकबाल ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। कोतवाल डीएल वर्मा ने बताया कि प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी कमला मर्तोलिया की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर बृहस्पतिवार की देर शाम को इस मामले में आरोपी प्रीति बोहरा, तत्कालीन ग्राम प्रधान (मौजूदा जिला पंचायत सदस्य) पुष्कर बोहरा, प्राथमिक विद्यालय चौंडला के तत्कालीन प्रधानाध्यापक पीतांबर दत्त भट्ट, तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी चंद्रा खड़ायत, तत्कालीन बाल विकास की मुख्य सेविका गीता राजपूत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468 व 409 के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट में कहा गया है महिला कर्मी ने चौडला ग्राम पंचायत के मिनी आंगनबाड़ी केंद्र ढुंगाबोहरा और इसी ग्राम पंचायत के चौडला लोक साक्षरता केंद्र में प्रेरक के रूप में काम किया। जांच अधिकारी का कहना था कि ग्राम प्रधान के रूप में चयन प्रक्रिया का हिस्सा होने के चलते तत्काल ग्राम प्रधान और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई थी।
विज्ञापन