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Champawat News: बोलेरो दुर्घटना मामले में सीजेएम की अदालत में फिर से होगी सुनवाई
Tue, 25 Apr 2023 11:21 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Tue, 25 Apr 2023 11:21 PM IST
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चंपावत। टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सात फरवरी 2018 को स्वांला मंदिर के पास हुई जीप दुर्घटना की फिर से जांच होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी की ओर से इस संबंध में दायर याचिका को जिला न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। सीजेएम की अदालत में इस मामले की फिर से सुनवाई होगी।
टनकपुर से पिथौरागढ़ जा रही जीप (यूके 05/1196) सात फरवरी 2018 को सुबह करीब छह बजे स्वांला मंदिर के पास गहरी खाई में गिर गई थी। इसमें सवार सभी दस यात्रियों की मौत हो गई थी। तब मृतकों के परिजनों ने बारहमासी सड़क की कार्यदायी संस्था और उसके ठेकेदार पर गलत तरीके से जेसीबी खड़ी करने और सड़क पर मलबा होने को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया था।
कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 279, 283, 287, 288 और 304 ए के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई के बाद मार्च 2021 में आरोपियों को बरी कर मामला समाप्त कर दिया गया था। जनवरी 2022 को डीजीसी ने जिला जज की अदालत में फौजदारी निगरानी पेश की जिस पर डीजे कहकशा खान ने याचिका स्वीकार कर सीजेएम कोर्ट में फिर से मामले की सुनवाई के आदेश दिए हैं।
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टनकपुर से पिथौरागढ़ जा रही जीप (यूके 05/1196) सात फरवरी 2018 को सुबह करीब छह बजे स्वांला मंदिर के पास गहरी खाई में गिर गई थी। इसमें सवार सभी दस यात्रियों की मौत हो गई थी। तब मृतकों के परिजनों ने बारहमासी सड़क की कार्यदायी संस्था और उसके ठेकेदार पर गलत तरीके से जेसीबी खड़ी करने और सड़क पर मलबा होने को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया था।
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कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 279, 283, 287, 288 और 304 ए के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई के बाद मार्च 2021 में आरोपियों को बरी कर मामला समाप्त कर दिया गया था। जनवरी 2022 को डीजीसी ने जिला जज की अदालत में फौजदारी निगरानी पेश की जिस पर डीजे कहकशा खान ने याचिका स्वीकार कर सीजेएम कोर्ट में फिर से मामले की सुनवाई के आदेश दिए हैं।
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