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Champawat News: अधोमानक मिला कैच मिर्च पाउडर, कंपनी पर 75 हजार जुर्माना

Thu, 28 Dec 2023 09:44 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Thu, 28 Dec 2023 09:44 PM IST
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Catch chilli powder found substandard, company fined Rs 75,000
चंपावत। खाद्य संरक्षा और औषधि विभाग ने खाद्य सामग्री के सैंपल अधो मानक पाए जाने पर देश के जाने माने ब्रांड पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य व्यापारियों पर जुर्माना किया गया। प्रभारी अभिहीत अधिकारी अनिल कुमार ने बताया 22 जनवरी 2022 को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बनबसा से गोल्डी अदरक पाउडर का नमूना लिया था जो अधोमानक पाया गया। इसमें कंपनी शुभम गोल्डी मसाला कानपुर पर 50 हजार का जुर्माना किया। वहीं 27 दिसंबर 2019 को लोहाघाट से कैच लाल मिर्च पाउडर का नमूना लिया गया था जो अधोमानक पाया गया। इसमें कंपनी के गोविंद राम खान चंद हरियाणा पर 75 हजार का जुर्माना और कंपनी डीएस स्पेशियो पर 75 हजार का जुर्माना लगाया। इसके अलावा मार्च 2023 को टनकपुर में कुमार स्वीट से लिया गया कलाकंद का नमूना अधोमानक पाया गया। विक्रेता कृष्ण कुमार पुत्र राजेंद्र सिंह, प्रतिष्ठान कुमार स्वीट पर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। संवाद
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