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Champawat News: प्रचार-प्रसार सामग्री में प्लास्टिक-पॉलीथिन के उपयोग पर रोक
Sat, 28 Jun 2025 11:08 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Sat, 28 Jun 2025 11:08 PM IST
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चंपावत। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रतिभाग कर रहे प्रत्याशियों के लिए प्रचार-प्रसार सामग्री में प्लास्टिक और पॉलीथिन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए सभी प्रत्याशियों से नामांकन शपथ पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. जीएस खाती ने बताया कि प्रतिबंध पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ निर्वाचन सुनिश्चित करने की दृष्टि से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रचार-प्रसार सामग्री, हैंडबिल, पंफलेट, बैनर आदि में प्लास्टिक या पॉलीथिन का उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस का नाम, पता और संख्या स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। बताया कि जिले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127ए के तहत निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ यह शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वे प्रचार सामग्री में प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। इसके साथ ही यदि प्रचार सामग्री किसी भवन या दीवार पर लगाई जाती है तो भवन स्वामी का लिखित प्रमाणपत्र भी आयोग की ओर से निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। सभी संबंधित अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देशित किया है।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. जीएस खाती ने बताया कि प्रतिबंध पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ निर्वाचन सुनिश्चित करने की दृष्टि से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रचार-प्रसार सामग्री, हैंडबिल, पंफलेट, बैनर आदि में प्लास्टिक या पॉलीथिन का उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस का नाम, पता और संख्या स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। बताया कि जिले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127ए के तहत निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ यह शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वे प्रचार सामग्री में प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। इसके साथ ही यदि प्रचार सामग्री किसी भवन या दीवार पर लगाई जाती है तो भवन स्वामी का लिखित प्रमाणपत्र भी आयोग की ओर से निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। सभी संबंधित अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देशित किया है।
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