फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   All hotels, lodges registration

सभी होटल, सराय का रजिस्ट्रेशन

Mon, 09 Jan 2017 11:31 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत।
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत। Updated Mon, 09 Jan 2017 11:31 PM IST
विज्ञापन

चंपावत। जिले के सभी होटल, सराय, लॉज, गेस्ट हाउस, बारातघर, धर्मशालाओं का सराय एक्ट-1867 के तहत रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। डीएम डॉ. अहमद इकबाल ने बताया कि जिन भवन स्वामियों ने अपने भवनों को सराय एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण नहीं कराया है, वे तुरंत अपने भवनों का सराय एक्ट के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में सभी औपचारिताएं पूरी करें।

विज्ञापन


उन्होंने भवन स्वामियों को एक माह के भीतर समस्त अभिलेखों, भवन के मानचित्र, उसमें दी जा रही सुविधा, व्यवस्थाओं की सूचना के साथ रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि होटल, सराय, लॉज, गेस्ट हाउस, बारातघर, धर्मशालाओं का सराय एक्ट-1867 की धारा-3 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण कराया जाना जरूरी है।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि किसी भवन स्वामी की ओर से निर्धारित समय के भीतर अपने भवन को सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन नहीं किया जाता है तो संबंधित होटल, सराय, लॉज, गेस्टहाउस, बारातघर, धर्मशाला के स्वामियों से नियमानुसार अर्थदंड वसूला जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed