{"_id":"5873cfe74f1c1b1929ba9276","slug":"all-hotels-lodges-registration","type":"story","status":"publish","title_hn":"सभी होटल, सराय का रजिस्ट्रेशन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सभी होटल, सराय का रजिस्ट्रेशन
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत।
Updated Mon, 09 Jan 2017 11:31 PM IST
विज्ञापन
चंपावत। जिले के सभी होटल, सराय, लॉज, गेस्ट हाउस, बारातघर, धर्मशालाओं का सराय एक्ट-1867 के तहत रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। डीएम डॉ. अहमद इकबाल ने बताया कि जिन भवन स्वामियों ने अपने भवनों को सराय एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण नहीं कराया है, वे तुरंत अपने भवनों का सराय एक्ट के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में सभी औपचारिताएं पूरी करें।
विज्ञापन
उन्होंने भवन स्वामियों को एक माह के भीतर समस्त अभिलेखों, भवन के मानचित्र, उसमें दी जा रही सुविधा, व्यवस्थाओं की सूचना के साथ रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि होटल, सराय, लॉज, गेस्ट हाउस, बारातघर, धर्मशालाओं का सराय एक्ट-1867 की धारा-3 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण कराया जाना जरूरी है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि किसी भवन स्वामी की ओर से निर्धारित समय के भीतर अपने भवन को सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन नहीं किया जाता है तो संबंधित होटल, सराय, लॉज, गेस्टहाउस, बारातघर, धर्मशाला के स्वामियों से नियमानुसार अर्थदंड वसूला जाएगा।
विज्ञापन