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Champawat News: सभी नागरिकों को बनानी होगी यूसीसी आईडी
Mon, 13 Jan 2025 11:20 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Mon, 13 Jan 2025 11:20 PM IST
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चंपावत। डीएम नवनीत पांडेय की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) उत्तराखंड को लेकर यूसीसी डैश बोर्ड में पंजीकरण करने सहित विभिन्न दस्तावेजों के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को एक दिनी प्रशिक्षण दिया गया।
सोमवार को डीएम ने कहा कि सभी नागरिकों को यूसीसी आईडी बनानी होगी। यूसीसी डैश बोर्ड की विभिन्न सेवाओं जैसे विवाह पंजीकरण, विवाह विच्छेद, विवाह का निरर्थकता पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप की समाप्ति, पूर्व में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण, कानूनी उत्तराधिकार बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने, वसीयतनामा उत्तराधिकार–वसीयतों का पंजीकरण, रद्द पंजीकरण के लिए आवेदन करना हैं।
उन्होंने कहा कि पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से व्यक्ति कर सकते हैं। साथ ही नागरिक स्वयं पंजीकरण भी कर सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर से करवा सकते हैं या सब रजिस्ट्रार कार्यालय से भी करवा सकते हैं।
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वहीं एडीएम जयवर्द्धन शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण की बारीकियों को भली–भांति समझ लें, जो भी शंका है उसका समाधान अभी कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्य में फिर से आयोजित किया जाएगा। इस दौरान एसडीएम नितेश डांगर, सब रजिस्ट्रार मुकेश कुमार, तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी, जगदीश गिरी, हरीश नाथ आदि मौजूद रहे।
तीन दिन में करना होगा विवाह पंजीकरण
चंपावत। प्रशिक्षण में विवाह पंजीकरण, विवाह विच्छेद/विवाह की निरर्थकता, निर्वसीयत उत्तराधिकार-कानूनी उत्तराधिकारियों की घोषणा के पंजीकरण के लिए नामित अधिकारी उप निबंधक (सब रजिस्ट्रार) होंगे।
प्रशिक्षण में अधिकारियों, कर्मचारियों को आधिकारिक तौर पर शादी के पंजीकरण के लिए विवाह पंजीकरण तीन दिन में करने पर पांच हजार रुपये और सामान्य पंजीकरण 15 दिन में करने पर 500 रुपये फीस देय होगी। इसी तरह अन्य पंजीकरण के लिए फीस निर्धारित की गई है।
एडीएम ने कहा कि यूसीसी के तहत सभी नागरिकों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। कहा कि यूसीसी पंजीकरण से डेटा,सूचना तक पहुंच पर रजिस्ट्रेशन संख्या डालने पर पूर्व में हुई शादी का भी विवरण मिल जाएगा। कोई भी नागरिक यूसीसी डैश बोर्ड में विवाह, लिव इन रिलेशनशिप आदि की शिकायत भी कर सकते हैं। उप निबंधक के खिलाफ कोई भी नागरिक शिकायत डाल सकता है, यदि शिकायत सही नहीं पाई जाएगी तो उस व्यक्ति की आईडी बंद की जा सकती है।
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सोमवार को डीएम ने कहा कि सभी नागरिकों को यूसीसी आईडी बनानी होगी। यूसीसी डैश बोर्ड की विभिन्न सेवाओं जैसे विवाह पंजीकरण, विवाह विच्छेद, विवाह का निरर्थकता पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप की समाप्ति, पूर्व में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण, कानूनी उत्तराधिकार बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने, वसीयतनामा उत्तराधिकार–वसीयतों का पंजीकरण, रद्द पंजीकरण के लिए आवेदन करना हैं।
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उन्होंने कहा कि पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से व्यक्ति कर सकते हैं। साथ ही नागरिक स्वयं पंजीकरण भी कर सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर से करवा सकते हैं या सब रजिस्ट्रार कार्यालय से भी करवा सकते हैं।
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वहीं एडीएम जयवर्द्धन शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण की बारीकियों को भली–भांति समझ लें, जो भी शंका है उसका समाधान अभी कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्य में फिर से आयोजित किया जाएगा। इस दौरान एसडीएम नितेश डांगर, सब रजिस्ट्रार मुकेश कुमार, तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी, जगदीश गिरी, हरीश नाथ आदि मौजूद रहे।
तीन दिन में करना होगा विवाह पंजीकरण
चंपावत। प्रशिक्षण में विवाह पंजीकरण, विवाह विच्छेद/विवाह की निरर्थकता, निर्वसीयत उत्तराधिकार-कानूनी उत्तराधिकारियों की घोषणा के पंजीकरण के लिए नामित अधिकारी उप निबंधक (सब रजिस्ट्रार) होंगे।
प्रशिक्षण में अधिकारियों, कर्मचारियों को आधिकारिक तौर पर शादी के पंजीकरण के लिए विवाह पंजीकरण तीन दिन में करने पर पांच हजार रुपये और सामान्य पंजीकरण 15 दिन में करने पर 500 रुपये फीस देय होगी। इसी तरह अन्य पंजीकरण के लिए फीस निर्धारित की गई है।
एडीएम ने कहा कि यूसीसी के तहत सभी नागरिकों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। कहा कि यूसीसी पंजीकरण से डेटा,सूचना तक पहुंच पर रजिस्ट्रेशन संख्या डालने पर पूर्व में हुई शादी का भी विवरण मिल जाएगा। कोई भी नागरिक यूसीसी डैश बोर्ड में विवाह, लिव इन रिलेशनशिप आदि की शिकायत भी कर सकते हैं। उप निबंधक के खिलाफ कोई भी नागरिक शिकायत डाल सकता है, यदि शिकायत सही नहीं पाई जाएगी तो उस व्यक्ति की आईडी बंद की जा सकती है।