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अब रसोई गैस की कालाबाजारी पर लगेगी रोक

Tue, 12 Dec 2017 11:06 PM IST
Updated Tue, 12 Dec 2017 11:06 PM IST
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अब रसोई गैस की कालाबाजारी पर लगेगी रोक

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चंपावत। जिले में रसोई गैस की कालाबाजारी पर जल्द रोक लगाने के लिए पूर्ति विभाग शुक्रवार तक खुले बाजार में पांच किलोग्राम के छोटे गैस सिलेंडर उतारने जा रहा है। पांच किलोग्राम के छोटे सिलेंडर गैस एजेंसी के बजाए खुले बाजार में परचून की दुकानों के साथ-साथ पेट्रोल पंपों में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए जिले के चंपावत, लोहाघाट, टनकपुर और देवीधुरा में 23 दुकानदारों ने पूर्ति विभाग के साथ अनुबंध कर लिया है।

पांच किलोग्राम के छोटे गैस सिलेंडर आसानी से बाजार में उपलब्ध होने पर जहां उपभोक्ताओं को रसोई गैस की कमी के राहत मिलेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सिर में सिलेंडर ढोकर गैस गोदाम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल के अनुसार उपभोक्ताओं को पांच किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर के कनेक्शन के लिए 800 रुपये जमा करने पड़ेंगे, जबकि सिलेंडर की रिफिलिंग 336 रुपये में होगी।
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उपभोक्ताओं को 67.20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से रसोई गैस मिलेगी। उन्होंने बताया कि टनकपुर में दो, चंपावत में छह, लोहाघाट में दस तथा देवीधुरा में पांच व्यापारियों के साथ छोटे सिलेंडर बेचने का अनुबंध हो गया है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में टनकपुर में 435, चंपावत में 35, लोहाघाट में 35 छोटे सिलेंडर उपलब्ध करा दिए गए हैं। उपभोक्ताओं को शुक्रवार तक यह सिलेंडर बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे।
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681 आंगनबाड़ी केंद्रों को दिया जाएगा गैस कनेक्शन
चंपावत। जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल के अनुसार जिले के सभी 681 आंगनबाड़ी केंद्रों में भी पांच किलोग्राम वाले छोटे रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी व्यवसायिक गैस सिलेंडरों के उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से माह में एक बार रिफिलिंग कराने को कहा गया है। जिले में वर्तमान में 525 व्यवसायिक गैस कनेक्शन हैं। उन्होंने बताया कि सभी गैस एजेंसी को रिफिलिंग न कराने वाले उपभोक्ताओं को नोटिस भेजने और कनेक्शन निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग रोकने के लिए सभी एसडीएम और पूर्ति विभाग के अधिकारियों को छापेमारी के लिए कहा गया है।
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