{"_id":"5ac6600b4f1c1bec618b5b5c","slug":"181522950155-champawat-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मारपीट के तीन आरोपियों को एक-एक साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मारपीट के तीन आरोपियों को एक-एक साल की कैद
Updated Thu, 05 Apr 2018 11:12 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
टनकपुर (चंपावत)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग की अदालत ने मारपीट के एक मामले में तीन आरोपियों को एक-एक साल के कठोर कारावास एवं एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मीना बाजार बनबसा निवासी मनोज अग्रवाल ने 16 अप्रैल 2015 को बनबसा निवासी जितेंद्र वर्मा, शेखर वर्मा एवं गुड्डू के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए न्यायालय में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 323 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को मारपीट का दोषी मानते हुए सजा सुना दी।
मीना बाजार बनबसा निवासी मनोज अग्रवाल ने 16 अप्रैल 2015 को बनबसा निवासी जितेंद्र वर्मा, शेखर वर्मा एवं गुड्डू के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए न्यायालय में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 323 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को मारपीट का दोषी मानते हुए सजा सुना दी।
विज्ञापन