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आरटीआई आवेदन से पूर्व विभाग की बेवसाइट अवश्य देखें
Updated Thu, 07 Sep 2017 11:24 PM IST
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चंपावत। जिला कार्यालय सभागार में चल रही लोक सूचना अधिकारियों की चार दिनी कार्यशाला के अंतर्गत बृहस्पतिवार को विषय विशेषज्ञों ने कहा कि आम नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने से पूर्व संबंधित विभाग की वेबसाइट को अवश्य देखना चाहिए। ताकि संबंधित विभाग की वांछित सूचनाएं शीघ्र एवं बिना शुल्क के ही आवेदक को उपलब्ध हो जाएगी।
अपर सांख्यकी अधिकारी अशोक कुमार ने लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों को बताया कि लोक सूचना अधिकारी ऐसे किसी अन्य अधिकारी अथवा पटल सहायक की सहायता की मांग कर सकेगा। जिसके पास संबंधित सूचना उपलब्ध है। मास्टर ट्रेनर डॉ.एमपी जोशी एवं राजेश गोरलेला ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा सात के तहत आवेदक को 30 दिन के अंदर तथा जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना को 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि आवेदन आने पर आवेदक को प्रथम घंटे में विभागीय सूचनाओं, अभिलेखों, दस्तावेजों का निशुल्क अवलोकन करा सकते हैं। जिससे आवेदक को आवेदन पत्र न देना पड़े और आवेदक सूचनाएं से संतुष्ट हो सके। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी एसएस बिष्ट ने भी विचार रखे।
अपर सांख्यकी अधिकारी अशोक कुमार ने लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों को बताया कि लोक सूचना अधिकारी ऐसे किसी अन्य अधिकारी अथवा पटल सहायक की सहायता की मांग कर सकेगा। जिसके पास संबंधित सूचना उपलब्ध है। मास्टर ट्रेनर डॉ.एमपी जोशी एवं राजेश गोरलेला ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा सात के तहत आवेदक को 30 दिन के अंदर तथा जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना को 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।
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उन्होंने बताया कि आवेदन आने पर आवेदक को प्रथम घंटे में विभागीय सूचनाओं, अभिलेखों, दस्तावेजों का निशुल्क अवलोकन करा सकते हैं। जिससे आवेदक को आवेदन पत्र न देना पड़े और आवेदक सूचनाएं से संतुष्ट हो सके। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी एसएस बिष्ट ने भी विचार रखे।
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