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Champawat News: चरस तस्कर को 10 वर्ष का कठोर कारावास
Wed, 29 Jan 2025 11:01 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Wed, 29 Jan 2025 11:01 PM IST
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चंपावत। जिला जज अनुज कुमार संगल की अदालत ने पांच साल पुराने चरस तस्करी के मामले में दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
10 मई 2019 को एसआई हरीश प्रसाद स्वाला के पास रूटीन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान संजय सिंह निवासी कली गांव, लोहाघाट के पास से एक किलो चरस बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ चंपावत कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। जिला जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए संजय सिंह को सजा सुनाई है। अदालत ने जेल में बिताई अवधि की सजा समाहित किया है।
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10 मई 2019 को एसआई हरीश प्रसाद स्वाला के पास रूटीन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान संजय सिंह निवासी कली गांव, लोहाघाट के पास से एक किलो चरस बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ चंपावत कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। जिला जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए संजय सिंह को सजा सुनाई है। अदालत ने जेल में बिताई अवधि की सजा समाहित किया है।
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