फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   imprisonment for five year

अपहरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रयास में पांच साल का कारावास

Mon, 21 Dec 2015 08:54 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,चमोली
ब्यूरो/अमर उजाला,चमोली Updated Mon, 21 Dec 2015 08:54 PM IST
विज्ञापन

नाबालिग लड़की के अपहरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रयास के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की अदालत ने दो युवकों को पांच वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला जोशीमठ तहसील का है।

विज्ञापन


कर्णप्रयाग पुलिस थाने में पिछले वर्ष 11 दिसंबर को एक नाबालिग लड़की ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला निवासी मानवेंद्र शर्मा और अशोक कुमार के विरुद्घ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में लड़की ने कहा था कि वह गोपेश्वर आने के लिए चमोली बाजार के बस स्टैंड पर वाहन का इंतजार कर रही थी, तभीदोनों युवक उसे बहला-फुसला कर कर्णप्रयाग ले गए।
विज्ञापन


 उसे अपने साथ मथुरा ले जाने के लिए वह कर्णप्रयाग बस स्टैंड पर जबरदस्ती करने लगे। मामला बढ़ता देख वहां आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिससे वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को विशेष सत्र न्यायाधीश ने मामले में दोनों युवकों को विभिन्न धाराओं में पांच-पांच साल के कठोर कारावास और 73 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।


 वसूल किए गए जुर्माने में से 60-60 हजार रुपये पीड़िता को देने के निर्देश भी दिए गए। बचाव पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह बर्त्वाल ने की। ब्यूरो

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed