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Chamoli News: हत्या के आरोपी बाबा मलरेडी की जमानत खारिज

Tue, 05 Nov 2024 04:47 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Tue, 05 Nov 2024 04:47 PM IST
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Bail of murder accused Baba Malreddy rejected
गोपेश्वर। बदरीनाथ धाम में एक आश्रम में अपने साथी की हत्या के आरोपी बाबा मलरेडी की जमानत याचिका जिला सत्र एवं न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह ने खारिज कर दी है।
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घटना पिछले साल अगस्त माह की है। बदरीनाथ धाम में काली कमली नरपुरी में कुटिया नंबर 14 में बाबा मलरेडी व कुटिया नंबर 15 में बाबा सुनकर रामदास उर्फ मोहन कृष्णानंद रह रहे थे। गोपेश्वर के मंडल में जमीन को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा था। 31 जुलाई की रात को दोनों में विवाद हुआ और मलरेडी ने रामदास के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई। काली कमली धर्मशाला के इंचार्ज पूरण सिंह की शिकायत पर बदरीनाथ पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया था। आरोपी बाबा मलरेडी ने अदालत में जमानत याचिका दायर की। मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आरोपी पर हत्या करने का गंभीर आरोप है। मामले की अभी सुनवाई चल रही है। जमानत पर छोड़ने पर आरोपी की ओर से गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है।
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