फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   10 accused sentenced to five years in prison for indecency with former village head in banbasa champawat

Champawat News: पूर्व ग्राम प्रधान से अभद्रता मामले में दस आरोपियों को पांच साल सजा, 37-37 हजार का जुर्माना

Thu, 20 Aug 2026 03:06 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, चंपावत
अमर उजाला नेटवर्क, चंपावत Published by: Heera Updated Thu, 20 Aug 2026 03:06 PM IST
सार

विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत ने ग्राम पंचायत गुदमी, बनबसा की पूर्व ग्राम प्रधान के साथ अभद्रता के मामले में दस आरोपियों को दोषी करार दिया है। 

विज्ञापन
10 accused sentenced to five years in prison for indecency with former village head in banbasa champawat
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत ने ग्राम पंचायत गुदमी, बनबसा की पूर्व ग्राम प्रधान के साथ अभद्रता के मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल साल साधारण कारावास और 37-37 हजार का जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन


जब अदालत ने फैसला सुनाया तो आरोपी पांच महिलाएं फफक-फफक कर रोने लगी।  विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत ने दो साल पुराने एससी एसटी एक्ट के मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया।
विज्ञापन


अदालत ने हेमा खड़ायत (48 वर्ष), लीला दिगारी (45), जानकी कलौनी (50), दिनेश कलौनी (53), रोहित जेम्स (35), पिंकी जेम्स उर्फ सारिका (43), निखिल जेम्स उर्फ अमन (23), संजीव सिंह (45), निर्मला दिगारी (47) और संदीप लॉरेंस (54) सभी निवासी गुदमी, बनबसा को पांच-पांच साल की सजा और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में 37-37हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed